अब करीबी रिश्‍तेदार को संपत्ति ट्रांसफर करने पर नहीं चुकानी होगी स्‍टॉम्‍प ड्यूटी, समझिए नियम-कानून


नई दिल्‍ली. संपत्ति हंस्‍तांतरण के मुद्दे पर उत्‍तर प्रदेश की मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब यूपी में करीब रिश्‍तेदारों को संपत्ति ट्रांसफर करने पर स्‍टॉम्‍प ड्यूटी नहीं चुकानी होगी. यह काम अब केवल छह हजार रुपये में हो जाएगा. अभी तक संपत्ति के हस्‍तांतरण पर 7 फीसदी की दर से स्‍टॉम्‍प ड्यूटी लगती है. सरकार के इस कदम का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो किसी वजह से अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे, बीवी या भाई जैसे करीबी रिश्तेदार को ट्रांसफर करना चाहते हैं.

स्‍टॉम्‍प और रजिस्‍ट्रेशन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि पहले कोई व्‍यक्ति अगर अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्‍चों या करीबी रिश्‍तेदार को ट्रांसफर करना चाहता था तो उसे यह संपत्ति अपने रिश्‍तेदार को बेचनी होती थी. अगर कोई व्‍यक्ति अपने बेटे को संपत्ति देता था तो इसमें पैसे का कोई लेन-देन नहीं होता था, परंतु फिर भी उसे स्‍टॉम्‍प ड्यूटी के रूप में मोटी रकम चुकानी पड़ती थी.

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अब देनी होगी बस इतनी फीस
अभी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर संपत्ति की कीमत की 7 फीसदी स्‍टॉम्‍प ड्यूटी लगती है. अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. नए नियमों के तहत 5000 रुपये के साथ 1000 रुपये की एडिशनल फीस देकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी. इस तरह अगर प्रॉपर्टी माता-पिता, पत्नी-पति, बेटी-बेटा, बहू, दामाद, भाई-बहन, नाती-पोते के नाम में ट्रांसफर की जाती है तो सिर्फ 6000 रुपये रजिस्‍ट्रेशन के रूप में लगेंगे.

सरकार को हो रहा था राजस्‍व का नुकसान
7 फीसदी स्‍टॉम्‍प ड्यूटी के कारण लोग प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ट्रांसफर करने से बचते थे. इसका कारण यह था कि अपनी ही संपत्ति अपनों को देने पर ही भारी-भरकम खर्च हो रहा था. संपत्ति के हस्‍तांतरण की बजाय लोग पावर ऑफ अटार्नी का प्रयोग ज्‍यादा कर रहे हैं. इससे सरकार को राजस्‍व का नुकसान हो रहा है क्‍योंकि पावर ऑफ अटार्नी बनवाने पर सरकार को कोई फीस नहीं देनी होती.

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अगर आप 50 लाख रुपये की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो इस पर कुल लागत 4.20 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. लेकिन अब अब रजिस्ट्रेशन खर्च बहुत घट जाने से लोग पावर ऑफ एटॉर्नी की जगह संपत्ति ट्रांसफर करने को प्राथमिकता देंगे. इससे सरकार को राजस्‍व भी मिलेगा.

Tags: Property tax, Stamp duty, UP Government

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