अब ITR वेरिफिकेशन के लिए 120 दिन की बजाय मिलेंगे सिर्फ 30 दिन, CBDT ने जारी किया नोटिफिकेशन


हाइलाइट्स

आईटीआर को वेरिफाई करना आवश्‍यक है. बिना वेरिफिकेशन के आईटीआर अमान्य होता है.
आईटीआर को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से सत्‍यापित किया जा सकता है.
आईटीआर को वेरिफाई करने के लिए मिलने वाले समय को अब घटा दिया गया है.

नई दिल्‍ली. इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद इसे वेरिफाई करना जरूरी होता है. अब केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आईटीआर वेरिफिकेशन (ITR Verification) करने के नियमों में बदलाव कर दिया है. पहले जहां आयकरदाता को ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करने के बाद 120 दिनों तक आईटीआर वेरिफाई कर सकते थे, वहीं, अब इस काम के लिए उसे केवल 30 दिन मिलेंगे. इसका अर्थ है कि अब आईटीआर दाखिल करने के एक महीने के भीतर ही उसे वेरिफाई करना होगा. नया नियम एक अगस्‍त से लागू हो गया है.

लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस संबंध में सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन में कहा गया है, “इले‍क्‍ट्रोनिक्‍ली आईटीआर भरने के 30 दिन के भीतर फॉर्म आईटीआर-वी दाखिल करना होगा. अगर इस अवधि के बाद आईटीआर-वी दाखिल किया जाता है तो इसे ऐसे समझा जाएगा कि जिस रिटर्न के संबंध में यह फॉर्म दाखिल किया गया है, वह कभी भरा नहीं गया और आयकरदाता को दोबारा डेटा भरना (रिटर्न) होगा और फिर इसके 30 दिन की समयावधि में फॉर्म आईटीआर-वी दाखिल करना होगा.” सीबीडीटी ने स्‍पष्‍ट किया है कि इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से पहले जो रिटर्न दाखिल हुई हैं, ऐसे रिटर्न के संबंध में 120 दिनों की पहले की समय सीमा लागू रहेगी.

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बिना वेरिफाई किए अमान्‍य होती है आईटीआर

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया में आखिरी चरण उसको वेरिफाई या सत्यापित करना होता है. अगर आप वेरिफाई नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा. साथ ही बिना वेरिफिकेशन के आईटीआर (ITR) अमान्य माना जाएगा. आईटीआर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से वेरिफाई किया जा सकता है. इनकम टैक्‍स पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक, ITR को वेरिफाई करने के कुल 6 तरीके हैं. इनमें से 5 तरीके ऑनलाइन और तरीका ऑफलाइन है.

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निकल चुकी है ITR भरने की अंतिम तिथि

इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 थी, जो अब बीत चुकी है. अंतिम तिथि तक भी बहुत से आयकरदाताओं ने अपनी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की है. ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की है, वो अब ये काम नहीं कर सकते. अब भी वो आयकर रिटर्न तो दाखिल कर सकते हैं, परंतु अब उन्‍हें इसके लिए जुर्माना देना होगा. अगर इनकम टैक्‍सपेयर की कर योग्‍य आय 5 लाख रुपये तक या इससे कम है तो उसे 1,000 रुपये लेट फीस देनी होगी. वहीं, अगर आयकरदाता की टैक्‍सेबल आय पांच लाख रुपये से ज्‍यादा है तो उसे 5,000 रुपये लेट फीस के रूप में चुकाने होंगे.

Tags: CBDT, Income tax, ITR, ITR filing

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