NPS के पेंशन फंड अब बताएंगे कि किस योजना में कितना जोखिम, PFRDA ने जारी किए दिशा-निर्देश


नई दिल्ली. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों को अब इसके जोखिम के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी. पेंशन फंडों को अब प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से पहले 15 दिन के भीतर अपनी वेबसाइटों पर सभी एनपीएस योजनाओं की जोखिम की जानकारी देनी होगी. इस कदम का मकसद एनपीएस सब्सक्राइबर्स को यह फैसला करने में मदद करना है कि उन्हें विभिन्न एसेट्स में से किसमें निवेश करना चाहिए.

पेंशन फंड नियामक पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. निवेशकों को जागरूक करने के लिए नियामक ने छह जोखिम स्तरों को रेखांकित किया है. ये जोखिम स्तर विभिन्न एनपीएस योजनाओं में निवेश से पहले उनसे जुड़े जोखिमों की उचित जानकारी देने में  मदद करेंगे. नए नियम 15 जुलाई, 2022 से लागू होंगे. साथ ही ये ई, सी, जी और ए श्रेणियों की सभी मौजूदा योजनाओं पर भी लागू होंगे.

ये भी पढ़ें- GST Collection: मई में 1.41 लाख करोड़ रुपये रही जीएसटी वसूली, चौथी बार इस स्तर पर पहुंची

पीएफआरडीए द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, “पेंशन फंड की योजनाओं के विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों (एसेट्स क्लासेस) के तहत निवेश में सब्सक्राइबर्स के लिए विभिन्न स्तर के जोखिम शामिल होंगे. इसलिए यह जरूरी है कि एनपीएस की विभिन्न योजनाओं में शामिल जोखिमों की जानकारी ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाए.” जोखिम के छह स्तर तय किए गए हैं. पहला है कम जोखिम, दूसरा कम से मध्यम जोखिम, तीसरा मध्यम जोखिम, चौथा मध्यम उच्च जोखिम, पांचवा उच्च जोखिम और छठा बहुत अधिक जोखिम.

नियामक ने सर्कुलर में कहा है कि टियर-1 और टियर-2 एसेट क्लास इक्विटी (ई), कॉरपोरेट डेट (सी), सरकारी सिक्योरिटीज (जी), और स्कीम ए का प्रबंधन करने वाले पेंशन फंड को योजनाओं के जोखिम प्रोफाइल को रखना और उसे बताना चाहिए।

जोखिम स्तर को लेकर इन बातों का रखें ध्यान

योजना की विशेषताओं के आधार पर पेंशन फंड ई-टियर 1, ई-टियर 2, सी-टियर 1, सी-टियर -2, जी-टियर -1, जी-टियर -2 और योजना ए के जोखिम स्तर निर्धारित करेंगे.

प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से पहले 15 दिन के भीतर जोखिम स्तर की जानकारी पेंशन फंड के वेबसाइट के ‘पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर’ सेक्शन में देना होगा.

पेंशन फंड द्वारा निर्धारित जोखिम स्तर की तिमाही आधार पर जांच की जाएगी. इसमें किए गए किसी भी बदलाव की जानकारी पेंशन फंड की वेबसाइटों के साथ-साथ एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइटों पर भी दी जाएगी.

पेंशन फंड प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक योजनाओं के जोखिम स्तर को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे. साथ ही वर्ष के दौरान जितनी बार भी जोखिम स्तर में बदलाव किया जाएगा उतनी बार इसकी जानकारी देंगे.

Tags: National pension, New Pension Scheme, Pension fund, Pension scheme

image Source

Enable Notifications OK No thanks