नई दिल्ली. अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक नहीं करवाया है, तो अब आपको इस काम के लिए डबल जुर्माना भरना पड़ेगा. 1 जुलाई, 2022 से पैन आधार को जोड़ने पर जुर्माना डबल हो चुका है. 30 जून, 2022 तक पैन-आधार लिंकिंग जुर्माना 500 रुपये था, लेकिन 1 जुलाई से इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है.
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का तरीका
>> सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/portal पर जाएं. नीचे तरफ Link Aadhaar पर क्लिक करें.
>> अपने स्टेट्स देखने के लिए Click Here पर क्लिक करें. यहां आपको आधार और पैन की डिटेल्स दर्ज करनी होगी.
>> अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो Your PAN is linked to Aadhaar Number दिखाई देगा.
>> अगर अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करना होगा. इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें.
>> इसके बाद डिटेल्स भरें. इस तरह आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा.
ये भी पढ़ें- पैन कार्ड की एक्सपायरी डेट को लेकर कहीं आप भी तो नहीं कन्फ्यूजन में? तो दूर करिए अपनी उलझन
ऐसे भरना होगा जुर्माना
स्टेप 1: पैन-आधार लिकिंग के लिए इस पोर्टल पर जाएं- https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean
स्टेप 2: पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO./ITNS 280 पर क्लिक करें.
स्टेप 3: Tax Applicable को चुनें.
स्टेप 4: कृपया सुनिश्चित करें कि फी पेमेंट माइनर हेड 500 (फी) और मेजर हेड 0021 (कंपनियों के अलावा इनकम टैक्स) के तहत सिंगल चालान में करनी है.
स्टेप 5: नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें.
स्टेप 6: पैन नंबर डालें, असेसमेंट ईयर चुनें और एड्रेस दर्ज करें.
स्टेप 7: कैप्चा दर्ज करें और Proceed टैब पर क्लिक करें.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: Aadhaar, Aadhaar pan linking deadline, Pan card
FIRST PUBLISHED : July 09, 2022, 08:45 IST