आरबीआई का डंडा: तीन को-ऑपरेटिव बैंक पर केंद्रीय बैंक ने लगाया लाखों का जुर्माना, जानें ग्राहकों पर क्या होगा असर


बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Tue, 05 Apr 2022 10:30 AM IST

सार

नियमों का अनुपालन न करने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माने की कार्रवाई की है। जिन बैंकों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है उनमें फलटन स्थित यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोकन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, समता को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड शामिल हैं।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों की अवहेलना करने पर तीन को-ऑपरेटिव बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने इन बैंक पर कुल पांच लाख का जुर्माना लगाया है। जिन बैंकों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है उनमें फलटन स्थित यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोकन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, समता को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड शामिल हैं। 

केंद्रीय बैंक की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, आरबीआई ने नॉन कंप्लायंस के लिए इन बैंकों पर कार्रवाई की है। इसमें बताया गया कि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक पर आय, परिसंपत्ति वर्गीकरण समेत अन्य मामलों में दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण दो लाख रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही मुंबई स्थित कोकन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी नियमों का अनुपालन न करने के कारण दो लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। इसके अलावा कोलकाता स्थित समता को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये जुर्माना ठोका गया है। 

इस जुर्माने की कार्रवाई के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर लगाया गया है। इस कार्रवाई का बैंकों के ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने कहा कि इन बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या फिर समझौते की वैधता से इसका कोई लेना-देना नहीं है यानी ऐसी कोई भी प्रक्रिया केंद्रीय बैंक की कार्रवाई से प्रभावित नहीं होगी। 

विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों की अवहेलना करने पर तीन को-ऑपरेटिव बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने इन बैंक पर कुल पांच लाख का जुर्माना लगाया है। जिन बैंकों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है उनमें फलटन स्थित यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोकन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, समता को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड शामिल हैं। 

केंद्रीय बैंक की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, आरबीआई ने नॉन कंप्लायंस के लिए इन बैंकों पर कार्रवाई की है। इसमें बताया गया कि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक पर आय, परिसंपत्ति वर्गीकरण समेत अन्य मामलों में दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण दो लाख रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही मुंबई स्थित कोकन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी नियमों का अनुपालन न करने के कारण दो लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। इसके अलावा कोलकाता स्थित समता को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये जुर्माना ठोका गया है। 

इस जुर्माने की कार्रवाई के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर लगाया गया है। इस कार्रवाई का बैंकों के ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने कहा कि इन बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या फिर समझौते की वैधता से इसका कोई लेना-देना नहीं है यानी ऐसी कोई भी प्रक्रिया केंद्रीय बैंक की कार्रवाई से प्रभावित नहीं होगी। 



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