Supreme Court: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को राहत, दिल्ली की जगह अब कोलकाता में ही होगी पूछताछ


न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Tue, 17 May 2022 12:05 PM IST

सार

सुप्रीम कोर्ट मे बंगाल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईडी कोलकाता में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ करती है तो वह राज्य मशीनरी द्वारा किसी भी तरह की बाधा और हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा।

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कोयला घोटाले मामले में तृणमूल कांग्रेस अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। दरअसल, सर्वोच्च अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को दोनों से दिल्ली की जगह कोलकाता में पूछताछ की इजाजत दे दी है। बता दें कि अभिषेक और उनकी पत्नी ने  दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा जारी आदेश का विरोध किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट मे बंगाल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईडी कोलकाता में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ करती है तो वह राज्य मशीनरी द्वारा किसी भी तरह की बाधा और हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को भी नोटिस जारी किया और तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा और मामले को 19 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।
 

विस्तार

कोयला घोटाले मामले में तृणमूल कांग्रेस अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। दरअसल, सर्वोच्च अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को दोनों से दिल्ली की जगह कोलकाता में पूछताछ की इजाजत दे दी है। बता दें कि अभिषेक और उनकी पत्नी ने  दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा जारी आदेश का विरोध किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट मे बंगाल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईडी कोलकाता में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ करती है तो वह राज्य मशीनरी द्वारा किसी भी तरह की बाधा और हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को भी नोटिस जारी किया और तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा और मामले को 19 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

 



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