ट्रेन से कुत्‍ता ले जाने के ऐसे हैं नियम, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे


नई दिल्‍ली. भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने ट्रेन (Train) में कुत्‍ता ले जाने के लिए नियम कर रखे हैं, इन्‍हीं नियमों के अनुसार आप कुत्‍ते (Dog) को ले सकते हैं. रेलवे के ये नियम ऐसे हैं कि आपको भी हैरान कर देंगे. रेलवे कुत्‍ते को लगेज की श्रेणी में मानता है और उसका वजन भी तय कर रखा है. यानी कुत्‍ता पांच किलो का हो या फिर 50 का. वजन 30 किग्रा. माना जाएगा. ऐसे ही कुछ और रेलवे के हैरान करने देने वाले नियम जानें.

अगर कोई व्‍यक्ति ट्रेन से कुत्‍ता ले जाना चाह रहा है तो उसके पास दो विकल्‍प होते हैं. पहला वो फर्स्‍ट एसी का दो या चार जो भी उपलब्‍ध हो, कूपा बुक करा कर ले जाए. अगर वो फर्स्‍ट एसी का कूपा बुक नहीं करा रहा है. ऐसे में वो लगेज में बुक कर सकता है. गार्ड डिब्‍बे के पास एसएलआर होता है, जहां सामान के साथ उसे ले जाया जा सकता है. लेकिन रेलवे ने इसके लिए वजह तय कर रखा है. कुत्‍ते को 30 किग्रा का ही माना जाएगा. व्‍यक्ति को 30 फीसदी अतिरिक्‍त चार्ज देना होगा,चूंकि कुत्‍ता जीवित वस्‍तुओं में है. जिन जिन स्‍टेशनों में ट्रेन रुकती है, मालिक को कुत्‍ते को खाना देने की जिम्‍मेदारी होगी.

कभी कुत्‍ता और तीन नौकर मुफ्त में कर सकते थे यात्रा

आजादी से पहले रेलवे अधिकारियों के फर्स्‍ट एसी के पास में तीन नौकर, एक कुत्‍ता और साइकिल फ्री रहती थी. यानी अधिकारी अपने साथ इनकों ले जा सकता था. लेकिन अब नियम बदल गए हैं.

बिल्लियों को हाल में दी गयी अनुमति

पैसेंजर ट्रेनों में कुत्‍तों को ले जाने की अनुमति होती थी लेकिन ब‍िल्लियों को साथ ले जाने में मनाही थी. लेकिन हाल ही में नियम बदले गए हैं, अब नियम के अनुसार बिल्‍ली को ले जाने की अनुमति है.

रात 10 बजे के मोबाइल पर गाना सुनने पर कार्रवाई

रेलवे ने हाल ही में नियम बनाया है कि सफर के दौरान रात में 10 बजे के बात ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते हैं जिससे आपके सहयात्री को परेशानी हो. यानी मोबाइल पर गाने सुनना, बाते करना, आपस में बातें करना आदि नियम में शामिल है.

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