Sukanya Samriddhi Yojana: तीन बेटियों के मां-बाप को भी मिलेगी टैक्स छूट, और भी हुए हैं बड़े बदलाव, चेक करें पूरी डिटेल


नई दिल्ली. बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में निवेश बेहतर विकल्प है. बेटियों की उच्च-शिक्षा, शादी आदि के लिए इस योजना में निवेश कर बड़ा फंड इकट्ठा किया जा सकता है. अब मोदी सरकार ने निवेश की इस योजना से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए इसमें कई अहम बदलाव कर दिए हैं.

बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इस योजना में निवेश करने पर 21 साल की होने पर आपकी बेटी लखपति बन सकती है. अगर आप भी इस योजना में निवेश करते हैं या करना चाहते हैं तो उससे पहले इन बदलावों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

क्या-क्या हुए हैं बदलाव

1. सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वाले मां-बाप को पहले 2 बेटियों के खाते पर ही इनकम टैक्स से छूट मिलती थी. अब इसमें बदलाव कर तीसरी बेटी के लिए भी छूट लागू कर दिया गया है. यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें पहली बेटी होने के बाद दूसरी बार जुड़वां बेटियां हो जाती थी.

  1. इसी तरह, खाताधारक बेटी पहले 10 साल की उम्र के बाद से ही अपने अकाउंट को संचालित कर सकती थी. लेकिन अब वह ऐसा 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही कर पाएगी. बेटी के मां-बाप या अभिभावक ही उसके 18 साल पूरी होने तक अकाउंट ऑपरेट कर सकेंगे.

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  1. पहले नियम यह था कि अगर कम से कम 250 रुपये हर साल इस अकाउंट में जमा नहीं किया जाता था तो अकाउंट ड‍िफॉल्‍ट हो जाता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. मैच्योरिटी तक जमा की गई जितनी भी राशि होगी उस ब्याज दिया जाएगा.
  2. मैच्योरिटी से पहले ही बेटी के गुजर जाने या उसका पता बदलने पर इस योजना का खाता बंद क‍िया जा सकता था. लेकिन अब अगर बेटी को कोई जानलेवा बीमारी हो जाए तो भी खाता बंद कराया जा सकता है. यदि अभिभावक गुजर जाएं तो भी खाता पहले बंद कराया जा सकता है.

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सुकन्या समृद्धि योजना में अभी 7.6 फीसदी सालाना ब्याज मिलती है. पोस्ट ऑफिस या बैंक में इस योजना का खाता खुलवाया जा सकता है. इसमें निवेश करने वालों को सालाना 1.50 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स छूट मिलती है.

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