राजस्थान के 31 जिलों में वाहनों की उम्र 20 और अलवर व भरतपुर में है 15 साल, जानिये क्या है वजह


जयपुर. राजस्थान के दो जिले अलवर और भरतपुर जिले (Alwar and Bharatpur) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के तहत आते हैं. एनसीआर में वाहनों के लिए बनाए गए नियम इन दोनों जिलों पर भी लागू होते हैं. एनसीआर के वाहन नियम कहते हैं कि 15 साल के बाद वाहन का दुबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता. आसान भाषा में कहें तो 15 साल बाद वाहन बेकार हो जाता है. जबकि शेष पूरे राजस्थान में 15 साल बाद वाहन का दुबारा रजिस्ट्रेशन करवाकर उसकी उम्र पांच साल तक बढ़ाई जा सकती है. अब इन दो जिलों के लोग परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे कि 15 साल बाद अपने वाहनों का क्या करें?

RJ-02 यानि अलवर और RJ-05 यानि भरतपुर. इन दोनों जिलों के एनसीआर के तहत आने के कारण यहां के रजिस्टर्ड वाहनों की उम्र शेष राजस्थान के वाहनों के मुकाबले पांच साल कम हो गई है. इन दो जिलों को छोड़कर शेष राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की उम्र इनसे पांच साल ज्यादा होती है. यहां के भी ज्यादातर लोग 15 साल अपना वाहन चलाना चाहते हैं लेकिन वो चाहकर भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं क्योंकि एनसीआर के नियम आड़े आ जाते हैं. न चाहते हुए भी इन दोनों जिलों के वाहन मालिकों को अपना वाहन कटवाना पड़ता है या फिर हमेशा के लिए घर में खड़ा करना पड़ता है.

समाधान तो है लेकिन तकनीकी समस्या आती है आड़े
हालांकि उनकी समस्या वाजिब है. उन्हें लगता है कि एनसीआर में होने के कारण उन्हें वाहनों को लेकर घाटा उठाना पड़ता है. दूसरी तरफ जयपुर आरटीओ ऑफिस इसका उपाय तो बताता है लेकिन उसमें में भी तकनीकी पेंच है. जयपुर आरटीओ राजेश वर्मा के अनुसार अलवर और भरतपुर के लोग चाहें तो दूसरे जिले में एनओसी देकर अपना दुबारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. आरटीओ कहते हैं कि दिल्ली के भी ऐसे कई वाहन यहां आते हैं. उनके मालिक उन्हें राजस्थान नंबर पर रजिस्टर करवाकर उन्हें फिर से 5 साल के लिये उपयोगी बना लेते हैं. लेकिन सबसे बड़ी तकनीकी खामी ये है कि अलवर और भरतपुर के वाहन चालक दूसरे जिले में अपना होम एड्रेस कहां से लाएंगे? जब वो दूसरे जिले के दस्तावेज दिखा ही नहीं पाते हैं तो उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन दुबारा नहीं हो पाता है.

समाधान हो सकता है बशर्तें…
एनसीआर परिधि में आने के कारण राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों में वाहनों को लेकर अलग नियम से चल रहे हैं और बाकी 31 जिलों में अलग. इन दो जिलों के लोगों के सामने वाहनों के लेकर ये समस्या बरसों से है लेकिन उसका स्थायी समाधान उन्हें नहीं मिल पा रहा है. परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबकि अगर इसके लिए दोनों राज्यों के अधिकारी साथ बैठकर कोई समाधान निकालें तो इन दोनों जिलों के लाखों वाहन चालकों के वाहनों की उम्र भी पांच साल बढ़ सकती है.

Tags: Alwar News, Bharatpur News, Jaipur news, Rajasthan news, Transport department



Source link

Enable Notifications OK No thanks