सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला, अगले साल से ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्‍टेशन से ही मान्‍य होगी फिटनेस


नई दिल्‍ली. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने पुराने वाहनों की फिटनेस (fitness) को लेकर बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अगले साल से वाहनों की फिटनेस सरकार द्वारा रजिस्‍टर्ड ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्‍टेशन (Automated Testing Station) से कराना अनिवार्य है. इसके अलावा किसी भी अन्‍य फिटनेस सेंटर से फिटनेस मान्‍य नहीं होगी. इस संबंध में मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग डेड लाइन रखी है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पुराने वाहनों को सरकार द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्‍टेशन (Automated Testing Station) से फिटनेस कराना होगा. भारी भार वाहन और भारी यात्री वाहनों को 1 अप्रैल 2023 से और मध्‍यम भार वाहन और यात्री वाहन व हल्‍के भार वाहनों को 1 जून 2024 से सरकार द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त रजिस्‍टर्ड ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्‍टेशन (Automated Testing Station) से फिटनेस करना अनिवार्य होगा. वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र आठ साल पुराने वाहनों के लिए दो साल और आठ साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए एक साल का होगा.

सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में इस संबंध में पब्लिक से सुझाव मांगे गए हैं. 30 दिन के अंदर लोगों को सुझाव के लिए समय दिया गया है. लोग आपत्तियों एवं सुझावों, को संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या इमेल [email protected] के माध्यम से भेज सकते हैं.

Tags: Fitness, Motor vehicles act, Passenger Vehicles, Road and Transport Ministry

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