KV Admission: केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 एडमिशन के लिए आयु मानदंड को चुनौती पर अदालत ने पूछा केंद्र का रुख


दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी शिक्षण सत्र में केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह साल करने के केंद्रीय विद्यालय संगठन के फैसले के खिलाफ पांच साल की एक बच्ची की याचिका पर मंगलवार को केंद्र का रुख पूछा। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) से भी जवाब मांगा और अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की। याचिकाकर्ता बच्ची यूकेजी की छात्रा है। उसकी ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने दावा किया कि केवीएस ने अचानक से कक्षा-1 में प्रवेश के आयु मानदंड को बढ़ाकर छह साल कर दिया और पिछले महीने प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से महज चार दिन पहले केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए उनके पोर्टल पर दिशानिर्देश डाले गए। याचिका में इस बदलाव को मनमाना, भेदभावपूर्ण, अनुचित, अतर्कसंगत कहा गया है।

याचिकाकर्ता ने बताया RTE 2009 का उल्लघन

2022-23 के लिए आधिकारिक प्रवेश दिशानिर्देश बुकलेट में कहा गया है कि कक्षा 1 के लिए प्रवेश में 31 मार्च को एक बच्चे की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। यानी 1 अप्रैल को जन्म लेने वाले बच्चों पर भी विचार किया जाएगा। याचिका में दावा किया गया है कि आयु मानदंड में बदलाव संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21-ए के तहत याचिकाकर्ता को प्रदत्त शिक्षा के अधिकार का तथा दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 और बच्चों को निशुल्क एवं अनिर्वाय शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन है। न्यूनतम आयु पहले 5 वर्ष थी।

एडमिशन ठीक चार दिन पहले जारी किए थे नए दिशा-निर्देश
दायर याचिका में कहा गया है कि 2021-22 में, बच्चे को यूकेजी या केजी-2 में एडमिशन किया गया था। लेकिन, केवीएस ने प्रवेश प्रक्रिया से ठीक चार दिन पहले अचानक, पोर्टल kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इससे, उन्हें शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में केवीएस में कक्षा 1 के लिए अयोग्य बना दिया गया है।

अधिकारियों ने क्या कहा?
वहीं केवीएस के अधिकारियों ने कहा कि ‘नई शिक्षा नीति 2020 के कारण न्यूनतम आयु मानदंड को बदलना पड़ा। प्राथमिक स्कूली शिक्षा के तीन साल जोड़े गए हैं, इसलिए कक्षा 1 के लिए आयु को बदलकर 6 वर्ष कर दिया गया है।’ बता दें कि एनईपी 2020 को ’10+2′ प्रणाली में बदलकर ‘5+3+3+4’ शिक्षा प्रणाली कर दिया गया है। एक बच्चे की शिक्षा के पहले पांच वर्षों में, उन्हें तीन साल की आंगनवाड़ी या केजी कक्षाएं और फिर कक्षा 1 और कक्षा 2 पूरी करनी होगी। इस परिवर्तन के कारण, उम्र की आवश्यकता बदल गई थी।

(भाषा इनपुट के साथ)

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