Income Tax बचाने के हैं कई तरीके, जानिए कहां और कैसे निवेश कर आप पा सकते हैं टैक्‍स छूट


हाइलाइट्स

इनकम टैक्‍स बचाने की प्‍लानिंग वित्‍त वर्ष के शुरुआत में ही करने पर फायदा होता है.
बहुत-सी निवेश योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें निवेश पर टैक्‍स में छूट मिलती है.
पुरानी टैक्‍स व्‍यवस्‍था से आयकर अदा करने वालों को इनका लाभ मिलता है.

नई दिल्‍ली. वेतनभोगी व्यक्ति इनकम टैक्‍स के लिए कई तरीके अपना सकता है. टैक्‍स बचाने के इन माध्‍यमों का अगर योजनापूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए तो एक आयकरदाता का पैसा बचाने में ये बहुत सहायता करते हैं. लेकिन, आयकर बचाने की योजना वित्त वर्ष के शुरुआत में ही बनाई जाए, तभी बात बनती है. अगर आप साल के अंत में टैक्‍स प्‍लानिंग करते हैं तो आपको ज्‍यादा सफलता नहीं मिलती. इसलिए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही टैक्‍स बचाने वाली योजनाओं में निवेश कर लेना चाहिए.

लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेडस्‍मार्ट के सीईओ विजय सिंघानिया का कहना है कि टैक्‍स सेविंग इंस्‍ट्रूमेंट में निवेश करना आयकर बचाने का बेहद आसान और सबसे प्रचलित तरीका है. इनकम टैक्‍स अधिनियम, 1961 की धारा 80C में उन योजनाओं की जानकारी दी गई है, जिनमें निवेश करके एक आयकरदाता टैक्‍स छूट प्राप्‍त कर सकता है. सिंघानिया का कहना है कि एक आयकरदाता कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), न्यूनतम 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि की फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट (Fixed Deposits) जीवन बीमा पॉलिसियां, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और अन्य पेंशन योजनाओं में निवेश करके टैक्‍स बचा सकता है.

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सिंघानिया का कहना है कि आयकर चुकाने के लिए अब पुरानी टैक्‍स व्‍यवस्‍था और नई टैक्‍स व्‍यवस्‍था में से किसी एक का चुनाव करना होता है. अगर आयकरदाता पुरानी टैक्‍स व्‍यवस्‍था को अपनाकर आयकर चुकाता है तो वह 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर वह टैक्‍स छूट प्राप्‍त कर सकता है. अगर टैक्‍स पेयर नई टैक्‍स व्‍यवस्‍था को आयकर चुकाने के लिए चुनता है तो उसे यह छूट हासिल नहीं होती, क्‍योंकि नई टैक्‍स व्‍यवस्‍था में आयकर की दरें कम हैं.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

इनकम टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छी सरकारी स्कीम मानी जाती है PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड). आप पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. इसमें सेक्शन 80सी के तहत निवेश पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है. PPF में निवेश की गारंटी सरकार देती है, यानी पैसा डूबेगा नहीं.

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)

यह एक एक सरकारी सेवानिवृत्ति बचत योजना है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत टैक्स में 1.5 लाख रुपये के अलावा 50,000 रुपये का फायदा इसमें निवेश कर लिया जा सकता है. इसमें 1,000 रुपये महीने से निवेश शुरू कर सकते हैं. 18 से 65 वर्ष के बीच की उम्र का कोई भी भारतीय इस योजना में खाता खुलवा सकता है.

जीवन बीमा (Life Insurance)

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) में निवेश पर टैक्स सेविंग छूट उपलब्ध है. 2.5 लाख रुपये से अधिक के यूलिप में जाने वाले प्रीमियम में टैक्स छूट नहीं मिलेगी. मौजूदा आयकर कानूनों के अनुसार, जीवन बीमा पॉलिसियों की मेच्योरिटी आय धारा 10(10डी) के तहत कर से मुक्त है.

फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट (Tax Saving FD)

टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करके आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं. टैक्स सेविंग FD में निवेश 5 साल के लिए लॉक हो जाता है. टैक्स सेविंग FD की ब्याज दरें समय-समय पर बदलती रहती हैं. टैक्स सेविंग FD निवेश एक सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न विकल्प है. सालाना 1.5 लाख रुपये तक की एफडी पर 80C के तहत कर छूट का लाभ उठा सकते हैं.

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इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS)

इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग स्‍कीम (ELSS) एक प्रकार का इक्विटी फंड है और यह अकेला ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट प्रदान करता है. ELSS में प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक का रिटर्न/लाभ कर योग्य नहीं है.

Tags: EPF, Income tax, Income tax exemption, PPF, Tax saving options, Tips and Tricks

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