नई दिल्ली. भारत में ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की आय आयकर (Income Tax) के दायरे में नहीं आती उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है. आईटीआर भरने को लोग बिना वजह का बोझ मानते हैं. यही कारण है कि आयकर चुकाने के दायरे से बाहर रहने वाले बहुत कम लोग ही आईटीआर दाखिल करते हैं. हालांकि, आईटीआर भरने का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इससे फायदा ही होता है.
अभी ढाई लाख तक की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं भरना होता है. इसलिए ऐसे लोगों के लिए आईटीआर दाखिल करना भी अनिवार्य नहीं है. लेकिन, ऐसा भी नहीं है कि इनकम टैक्स चुकाने के दायरे में नहीं आने वाले सभी लोगों को आईटीआर दाखिल नहीं करनी होती. सरकार ने अब बहुत से ऐसे लोगों के लिए भी आईटीआर फाइल करना अनिवार्य कर दिया है, जिन्हें अपनी आय पर आयकर नहीं चुकाना होता.
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अप्रैल में जारी हुआ था नोटिफिकेशन
इनकम टैक्स के दायरे में ज्यादा लोगों को लाने के लिए इनकम टैक्स(9th अमेंडमेंट) रूल, 2022 बनाया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस साल अप्रैल में एक नोटिफकेशन जारी कर उन लोगों के बारे में बताया था जिनके लिए अब आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है. ये ऐसे लोग हैं जिनकी आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता. जानकारों का कहना है कि आयकर विभाग ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयकर के दायरे में लाने के लिए ही नए प्रावधान किए हैं.
अब इनको भी दाखिल करनी होगी ITR
अगर पिछले वित्त वर्ष में किसी बिजनेसमैन की कुल सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 60 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे ITR फाइल करनी होगी भले ही उसकी आय पर इनकम टैक्स न लगता हो. अगर पिछले वित्त वर्ष में किसी प्रोफेशनल की अपने प्रोफेशन से कुल ग्रॉस रिसीट 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे भी ITR फाइल इस बार दाखिल करनी होगी.
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एक वित्त वर्ष में अगर किसी व्यक्ति का TDS या TCS 25,000 रुपये या इससे ज्यादा है तो उसे भी आईटीआर दाखिल करनी होगी, भले ही उसकी आय टैक्स छूट के दायरे में आती हो. वरिष्ठ नागरिक के मामले में TDS या TCS की सीमा 50,000 रुपये है. इसी तरह अगर अगर किसी व्यक्ति के एक या ज्यादा सेविंग्स अकाउंट में पिछले वित्त वर्ष में कुल डिपॉजिट 50 लाख रुपये या इससे ज्यादा है तो उसे भी इस बार ITR फाइल करना होगा.
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Tags: CBDT, Income tax, ITR, ITR filing
FIRST PUBLISHED : June 24, 2022, 09:59 IST