नई दिल्ली. सिगरेट और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स (पैकेजिंग और लेबलिंग) को लेकर केंद्र सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब और भी कड़ी चेतावनी फोटो सहित लिखी जाएगी. अब सिगरेट के पैकेटों पर बड़े अक्षरों में तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु लिखना अनिवार्य होगा. नए नियम 1 दिसंबर, 2022 से लागू होंगे.
1 दिसंबर, 2022 से लागू होगा नया नियम
अमर उजाला की एक खबर के मुताबिक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संशोधित नियम 21 जुलाई को जारी किए गए हैं. नए नियम 1 दिसंबर 2022 से लागू होंगे. इसके अलावे पैकेट के पिछले हिस्से में काली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों में आज ही छोड़ें, कॉल करें 1800-11-2356 लिखा होगा.
नाबालिग को तंबाकू बेचने पर जुर्माना और कैद का प्रावधान
गौरतलब है कि किसी भी तरह का तंबाकू या उससे युक्त पदार्थ किसी नाबालिग को बेचना बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 का उल्लंघन है. इस कानून के तहत आरोपित को 7 साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है.
हर साल दुनिया भर में लगभग 80 लाख लोगों की मौत
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के आंकड़ों के मुताबिक, हर साल दुनिया भर में लगभग 80 लाख लोग तंबाकू के सेवन से होने वाले रोगों की वजह से मौत हो जाती है. तंबाकू का इस्तेमाल रोकने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है. इस खास दिन तंबाकू के खतरे के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है.
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Tags: Cigarettes, Tobacco Ban, World No Tobacco Day
FIRST PUBLISHED : July 23, 2022, 22:57 IST