क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन में पेश हुए 2 बिल


बहुत से देश क्रिप्टोकरेंसीज को कानून के दायरे में लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन में क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े दो बिल पेश किए गए हैं। इनमें से एक बिल का लक्ष्य क्रिप्टोकरेंसीज के इस्तेमाल को सुरक्षित बनाना और दूसरे का सरकार को क्रिप्टो एसेट्स को जब्त और रिकवर करने का अधिकार देना है। ब्रिटिश सरकार ने अगले संसदीय वर्ष के लिए विधायी एजेंडा महारानी के भाषण में रखा। इस भाषण को राजकुमार चार्लिस ने पढ़ा क्योंकि ऐसा पहली बार था कि जब महारानी इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकी। 

‘फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट्स बिल’ का लक्ष्य फाइनेंशियल सर्विसेज में एक अग्रणी देश के तौर पर ब्रिटेन की स्थिति को मजबूत करना है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह सेक्टर ब्रिटेन में कारोबारों और लोगों की जरूरतों को पूरा करना जारी रखे। ‘इकोनॉमिक क्राइम एंड कॉरपोरेट ट्रांसपेरेंसी बिल’ को क्रिप्टोकरेंसीज से जुड़े स्कैम्स और चोरी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए पेश किया गया है। महारानी के भाषण के अनुसार, “अवैध फाइनेंस से निपटने, वित्तीय अपराधों को कम करने और कारोबारों को बढ़ने में मदद करने के लिए शक्तियों को मजबूत करने से जुड़ा एक बिल लाया जाएगा।” 

क्रिप्टो एसेट्स को जब्त करने की शक्ति से ऐसे लोगों से रिस्क को कम किया जाएगा जिन पर आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता लेकिन जो लोग अपने फंड का इस्तेमाल अपराध के लिए करते हैं। भाषण में इकोनॉमी पर जोर देने के साथ ही इन्फ्लेशन को कम करने की भी जरूरत भी बताई गई। बैंक ऑफ इंग्लैंड इन्फ्लेशन के लिए लक्ष्य पर बरकरार रहने के उपाय करेगा।

अमेरिकी राज्य  Utah में इस महीने की शुरुआत में एक ब्लॉकचेन और डिजिटल इनोवेशन टास्क फोर्स बनाने के लिए बिल पारित किया गया था। इससे Utah की ओर से अमेरिकी सरकार को पॉलिसी से जुड़े कार्यों का सुझाव दिया जा सकेगा। टास्क फोर्स बनाने के बारे में लगभग तीन वर्ष पहले बातचीत शुरू होने के बाद यह बिल पारित हुआ है। बिल में कहा गया है, “टास्क फोर्स का उद्देश्य राज्य में ब्लॉकचेन, डिजिटल इनोवेशन और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी से जुड़े सुझावों पर विचार और लागू करना है।” टास्क फोर्स में क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता रखने वाले 20 मेंबर्स शामिल होंगे। टास्क फोर्स को प्रत्येक वर्ष नवंबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट राज्य की सीनेट की लेजिस्लेटिव मैनेजमेंट कमेटी और बिजनेस एंड लेबर इंटरिम कमेटी के सामने रखनी होगी। 

 

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