7 साल की हुईं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ये सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, अब क्या है इनकी स्थिति?


नई दिल्ली. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं 7 वर्ष की हो चुकी हैं. पीएमजेजेबीवाई, और पीएमएसबीवाई कम लागत वाली बीमा योजनाएं हैं. जबकि एपीआई वृद्धावस्था में जरुरतों को कवर करने वाली एक योजना है जिसके तहत आपको मासिक पेंशन दी जाएगी.

योजनाओं को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था. आइए देखते हैं कि अब तक इन योजनाओं ने क्या हासिल किया है.

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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पीएमजेजेबीवाई एक साल की जीवन बीमा योजना है जिसका साल-दर-साल नवीकरण किया जाता है और किसी भी कारण से मृत्यु पर आर्थिक मदद दी जाती है. 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के वह व्यक्ति जिनके पास बैंक या डाकघर में बचत खाता है वह इस योजना के तहत नामांकन के पात्र हैं. यह एक प्रीमियम आधारित योजना है और 50 वर्ष की आयु से पहले इसमें शामिल होने वाले लोग 55 वर्ष की आयु तक इस कवर का लाभ ले सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, “27 अप्रैल, 2022 तक योजना के तहत नामांकन 12.76 करोड़ से अधिक हो गया है और 5,76,121 दावों के लिए 11,522 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.” इस योजना के तहत प्रति वर्ष 330 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का मुआवजा मृत्यु के बाद दिया जाता है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पीएमएसबीवाई एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है जिसका साल-दर-साल नवीनीकरण किया जाता है और दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज की पेशकश की जाती है. बैंक या डाकघर में बचत खाता रखने वाले 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति इस योजना के तहत नामांकन के पात्र हैं. दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये (आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये) दिए जाते हैं. मंत्रालय ने कहा, “27 अप्रैल, 2022 तक योजना के तहत नामांकन 28.37 करोड़ से अधिक हो गया है और 97,227 दावों के लिए 1,930 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है.”

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अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए शुरू की गई थी. यह असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और भविष्य की जरूरतों को कवर करने के लिए सरकार की एक पहल है. एपीवाई को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकर द्वारा प्रशासित किया जाता है. एपीवाई 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुला है. हालांकि, चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर योगदान भिन्न होता है. योजना में शामिल होने के बाद लाभार्थी द्वारा किए गए योगदान के आधार पर उसे 60 साल की उम्र में 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलेगी. मंत्रालय ने कहा, “27 अप्रैल, 2022 तक चार करोड़ से अधिक लोगों ने इस योजना की सदस्यता ली है.”

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