कौन से किसान नहीं हैं पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र? इस बार नहीं आएगी उनके खाते में राशि


नई दिल्ली. पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर 4 महीने बाद 2000 रुपए की किस्त दी जाती है. केंद्रीय सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से हर साल किसनों को 6000 रुपए मिलते हैं. हालांकि, यह राशि सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलती है जो एक तय सीमा से नीचे की आय अर्जित करते हैं. इसके अलावा भी कई ऐसे कारक हैं जो किसान को इस योजना के तहत लाभार्थी बनने से रोक सकते हैं.

सरकार ने फरवरी 2019 में ऐसे ही अपात्र किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भेज दी थी. अब सरकार इसे वापस प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों से संपर्क कर रही हैं. पीटीआई की खबर के अनुसार, केंद्र ने अपात्र किसानों के खाते में 4,350 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की थी. गौरतलब है कि राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को ऐसे किसानों की पहचान करनी होती है जो इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के पात्र हैं. आइए जानते हैं कि किन किसानों को इस योजना से बाहर रखा गया है.

ये भी पढ़ें- NPS: रिटायरमेंट के बाद चाहते हैं 22,000 रुपये पेंशन, हर महीने करना होगा ₹5000 निवेश

  • संस्थागत भूमिधारक, वह किसान जिनके पास सरकारी खेत, किसी ट्रस्ट के खेत व सहकारी खेत आदि हों वह इस योजना से बाहर होते हैं.
  • ऐसे किसान परिवार जिनके घर में पहले या वर्तमान में किसी शख्स के पास संवैधानिक पद हो.
  • सांसद व विधायक भी इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं. राज्य विधान परिषद सदस्यों के परिवार, नगर
  • निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष.
  • केंद्र या राज्य सरकारों, कार्यालयों और विभागों के वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी.
  • केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और संबद्ध कार्यालयों या केंद्र के तहत स्वायत्त संस्थानों के वर्तमान या पूर्व अधिकारी.
  • स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी. हालांकि, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी या समूह डी कर्मचारियों इस योजना का गिस्सा हो सकते हैं.
  • वे पेंशनभोगी जो 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं.
  • जिन्होंने पिछले आकलन वर्षों में आयकर का भुगतान किया है.
  • अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट व अन्य पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत व्यक्ति भी इस योजना का हिस्सा नहीं हो सकते.

ऐसे किसान जो इस योजना के लिए अपात्र हैं पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर राशि को रिफंड कर सकते हैं.

Tags: PM Kisan Samman Nidhi

image Source

Enable Notifications OK No thanks