कायदे की बात: टैक्‍स एक्‍सपर्ट क्‍यों दे रहे हैं जून 2022 से पहले ITR नहीं भरने की सलाह?


नई दिल्‍ली. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने के लिए जरूरी फॉर्म (ITR Form) को नोटिफाई कर दिया है. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है. आईटीआर फार्म 1 से 6 तक नोटिफाई किए गए हैं. इन फॉर्म के नोटिफाई होने के बाद अब इनकम टैक्‍स रिटर्न भरी जा सकती है.

वहीं, कर और निवेश सलाहकारों का कहना है कि आयकरदाताओं को अभी आईटीआर फाइल करने में जल्‍दबाजी नहीं करनी चाहिए. उनका कहना है कि उन्‍हें इसके लिए 31 मई, 2022 तक इंतजार करना चाहिए और जून में ही असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर जमा करनी चाहिए. इसका कारण यह है कि टीडीएस रिटर्न फाइलिंग (TDS Return Filing) की अंतिम तिथि 31 मई, 2022 है. इसके बिना कोई भी करदाता फॉर्म 26एएस को अपडेट नहीं कर पाएगा. बिना टीडीएस फिलिंग के नियोक्‍ता भी अपने कर्मचारी को फॉर्म 16ए नहीं दे पाएगा जिसका टीडीएस वित्‍तवर्ष 2022 की चौथी तिमाही में कटा है.

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जून से पहले आईटीआर भरने का फायदा नहीं
किसी व्‍यक्ति को असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर 31 मई से पहले क्‍यों नहीं भरनी चाहिए, के सवाल पर ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स (Optima Money Managers) के एमडी और सीईओ पंकज मथपाल ने लाइव मिंट को बताया “टीडीएस रिटर्न फाइल करने की अंतिम ति‍थि 31 मई 2022 है. इसलिए जून, 2022 से पहले आयकरदाता का फॉर्म 26एएस अपडेट नहीं हो सकता. इसलिए एक वेतनभोगी को, जिसका टीडीएस उसके नियोक्‍ता ने काटा है, फॉर्म 16 जून से पहले नहीं दे पाएगा. इसी तरह सेल्‍फ इम्‍पलॉयड या छोटे व्‍यापारी जिनका टीडीएस बिजनेस पार्टनर ने काटा है, वो भी फॉर्म 26ए अपडेट नहीं कर पाएंगे. इसलिए अच्‍छा यही है कि जून 2022 तक इंतजार किया जाए और फॉर्म 26ए के अपडेट होने के बाद ही आईटीआर जमा किया जाए.”

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अभी करें इंतजार 
टैक्‍स और निवेश विशेषज्ञ जितेंद्र सोलंकी का भी कहना है कि टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक फॉर्म 26एएस अपडेट नहीं होगा. इसलिए आयकरदातों को अभी आईटीआर जमा करने के लिए इंतजार करना चाहिए. आईटीआर जमा करने से पहले उन्‍हें इनकम टैक्‍स की वेबसाइट पर लॉग-इन करके यह देख लेना चाहिए कि फॉर्म 26एएस अपडेट हुआ है या नहीं. 26एएस के अपडेट होने पर ही उन्‍हें असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करना चाहिए.

सोलंकी का कहना है कि जिन वेतनभोगी लोगों की आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उनको भी जून तक इंतजार करना चाहिए. क्‍योंकि हो सकता है कि उनके बैंक में जमा पैसे के कारण वित्‍तवर्ष 2022 की चौथी तिमाही में उनका टीडीएस कट जाए. इसलिए अभी किसी को भी असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करने में जल्‍दबाजी नहीं करनी चाहिए.

Tags: ITR, ITR filing, Personal finance

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