लाइव अपडेट: दिल्ली वायु प्रदूषण पर याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट


लाइव अपडेट: दिल्ली वायु प्रदूषण पर याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई करेगी।

मामले में अपनी पहले की सुनवाई में – चौथे सीधे सप्ताह में जब अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के शहरों में वायु संकट पर दलीलें सुनीं – अदालत ने वायु प्रदूषण को कम करने के सरकार के दावों पर असंतोष व्यक्त किया था।

केंद्र ने अपने जवाब में कहा कि फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा कठोर निरीक्षण सहित विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण मानदंडों के घोर उल्लंघन की पहचान हुई है। इसने यह भी कहा कि प्रवर्तन कार्य बल गैर-अनुपालन के मामलों में क्लोजर नोटिस जारी करता रहा है।

दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर लाइव अपडेट यहां दिए गए हैं:

वायु गुणवत्ता आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि एनसीआर में स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे, केवल परीक्षा और प्रयोगशाला प्रायोगिक आदि आयोजित करने के उद्देश्य को छोड़कर आवेदन के केवल ऑनलाइन मोड की अनुमति होगी।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण उपायों को लागू करने के लिए 17 उड़न दस्ते का गठन, केंद्र ने SC को बताया
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के अपने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक प्रवर्तन कार्य बल का गठन किया है।

आयोग ने कहा कि उसने अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए पांच सदस्यों की एक प्रवर्तन कार्यबल का गठन किया है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 17 उड़न दस्ते का गठन किया गया है।

आयोग ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि अगले 24 घंटों में उड़न दस्तों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी जाएगी। उक्त उड़न दस्तों ने दो दिसंबर से ही काम करना शुरू कर दिया है और 25 स्थलों पर औचक निरीक्षण किया है।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई करेगी।

मामले में अपनी पहले की सुनवाई में – चौथे सीधे सप्ताह में जब अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के शहरों में वायु संकट पर दलीलें सुनीं – अदालत ने वायु प्रदूषण को कम करने के सरकार के दावों पर असंतोष व्यक्त किया था।

केंद्र ने अपने जवाब में कहा कि फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा कठोर निरीक्षण सहित विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण मानदंडों के घोर उल्लंघन की पहचान हुई है। इसने यह भी कहा कि प्रवर्तन कार्य बल गैर-अनुपालन के मामलों में क्लोजर नोटिस जारी करता रहा है।

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