Budget 2022: वित्त मंत्री ने नेशनल पेंशन स्कीम- एनपीएस (NPS) को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अब एनपीएस में नियोक्ता का अंशदान बढ़ा दिया गया है. इस स्कीम अब 10 प्रतिशत की जगह 14 प्रतिशत का अंशदान नियोक्ता करेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM nirmala sitharaman) ने मंगलवार को बजट में इस बात की घोषणा की. NPS में केंद्र और राज्य का योगदान अब 14% होगा.
सरकार की इस घोषणा का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों और वह भी नियोक्ताओं को मिलेगा. निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS योजना में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया गया है. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने नया टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना का ऐलान किया. कर्मचारियों को पेंशन पर भी टैक्स छूट मिलेगी.
टैक्स छूट का फायदा
राज्य सरकारों के कर्मचारी वित्त वर्ष 2022-23 से अपने नियोक्ता यानी राज्य सरकार द्वारा किए गए एनपीएस योगदान पर 14 फीसदी के कर लाभ का दावा कर सकेंगे. वर्तमान में केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी कर्मचारी के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान के लिए 14 फीसदी के कर लाभ का दावा करने के पात्र हैं. निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के मामले में कर लाभ 10 फीसदी तक सीमित है.
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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- एनपीएस (National Pension System-NPS) में निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की तीन अलग-अलग धाराओं के तहत कर लाभ प्रदान करता है. एक वित्तीय वर्ष में एनपीएस में 1.5 लाख रुपये तक का निवेश धारा 80सीसीडी (1) के तहत कटौती के लिए पात्र है. यह कटौती धारा 80C के तहत अनुमत 1.5 लाख रुपये की कुल सीमा के अंतर्गत आती है.
इसके अलावा, एनपीएस के लिए इनकम टैक्स की धारा 80सी कटौती के अलावा अतिरिक्त कटौती भी मिलती है. यह अतिरिक्त कटौती धारा 80CCD (1b) के तहत 50,000 रुपये तक का दावा कर सकता है. इस तरह एक करदाता एनपीएस में निवेश करके किसी विशेष वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपये के कर लाभ का दावा कर सकता है. 2 लाख रुपये का यह कर लाभ (tax benefit) तभी उपलब्ध है जब कोई व्यक्ति पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है.
2 लाख रुपये की सीमा से अधिक नियोक्ता से कोई भी योगदान भी अधिनियम की धारा 80सीसीडी (2) के तहत कटौती के लिए पात्र है. कर्मचारी के एनपीएस खाते में नियोक्ता का योगदान कर योग्य हो जाएगा यदि नियोक्ता का एनपीएस खाते, ईपीएफ और सेवानिवृत्ति में योगदान एक वित्तीय वर्ष में 7.5 लाख रुपये से अधिक हो.
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