पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में माफिया कुंटू सिंह समेत 7 को उम्रकैद की सजा


आज़मगढ़. उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्थित सगड़ी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में विशेष गैंगस्टर कोर्ट ने माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत 7 दोषियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं फरार चल रहे दो अरोपियों की फाइल को कोर्ट ने अलग कर दिया है.

विशेष लोक अभियोजक संजय द्विवेदी ने बताया कि जुलाई, 2013 में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू और भरत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को आरोपी बनाया था. बाद में घटना की जांच सीबीआई ने की और दो लोगों को और आरोपी बनाया. इस हत्याकांड में कुल 13 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिसमें ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, संग्राम सिंह, मोहम्मद रिजवान, अरविंद कश्यप, विजय यादव, अभिषेक सिंह भोनू, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव, राजेंद्र यादव, रामप्रवेश, मृत्युंजय, दिनेश, कन्हैया उर्फ गिरधारी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गई थी.

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संजय द्विवेदी ने बताया कि इनमें से एक आरोपी कन्हैया उर्फ गिरधारी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, वहीं दो आरोपी अभिषेक व अरविंद कश्यप तथा एक नाबालिग आरोपित की पत्रावली पहले ही अलग कर दी गई थी. कुल 9 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाया था, सजा के दिन तक पुलिस दोनों फरार आरोपियों रिजवान और विजय को कोर्ट में पेश नहीं कर सकी. इसलिए दोनों की भी पत्रावली कोर्ट ने अलग कर दिया.

अभियोजन पक्ष की तरफ से पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की पत्नी पूर्व विधायक वंदना सिंह, बड़े भाई संतोष सिंह उर्फ टीपू सिंह समेत 12 गवाहों को न्यायालय में परिक्षित कराया गया. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष गैंगेस्टर कोर्ट रमानंद की अदालत ने सात आरोपितों माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, संग्राम सिंह, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव, राजेंद्र यादव, रामप्रवेश, दिनेश सिंह उर्फ रंपत, मृत्युंजय को विशेष गैंगस्टर कोर्ट रमानंद की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

कोर्ट के इस फैसले पर पूर्व विधायक सर्वेश सिंह के बड़े भाई संतोष सिंह टीपू सिंह ने कहा कि ऐसे अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं. वह कहते हैं, ‘नौ साल तक कोर्ट में चली लड़ाई के बाद यह फैसला आया है. इससे हम काफी खुश हैं.’ इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि दोष सिद्ध फरार दो आरोपी को भी पुलिस जल्द ही कोर्ट में पेश करेगी और उन्हें भी कोर्ट आजीवन कारावास की सजा सुनाएगी.

Tags: Azamgarh news, Murder case



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