अनिल देशमुख मामला: सचिन वाजे बनेगा सरकारी गवाह, अदालत ने दी शर्तों के साथ मंजूरी 


न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Amit Mandal
Updated Wed, 01 Jun 2022 04:48 PM IST

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मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सरकारी गवाह बनने की पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की याचिका स्वीकार कर ली। विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष दायर एक आवेदन में वाजे ने दावा किया कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ सहयोग किया है, जिसके बाद आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के तहत एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उनका इकबालिया बयान दर्ज किया गया था। अपने जवाब में सीबीआई ने कुछ शर्तों के तहत वाजे की याचिका को अपनी स्वीकृति दे दी थी।

अदालत की मंजूरी के बाद सरकारी गवाह बनेगा वाजे 
विशेष न्यायाधीश डी पी शिंगडे ने बुधवार को वाजे की याचिका को स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश ने कहा कि आपका आवेदन को मंजूरी दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन। अदालत के आदेश के बाद वाजे अब मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश हो सकते हैं।

वाजे को पिछले साल मार्च में दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटकों से लदे एक वाहन और ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। वाजे फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। पिछले साल मार्च में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को महानगर में रेस्तरां और बार से हर माह 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया था। सीबीआई ने पिछले अप्रैल में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद देशमुख, वाजे और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राकांपा नेता देशमुख ने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

 

विस्तार

मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सरकारी गवाह बनने की पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की याचिका स्वीकार कर ली। विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष दायर एक आवेदन में वाजे ने दावा किया कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ सहयोग किया है, जिसके बाद आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के तहत एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उनका इकबालिया बयान दर्ज किया गया था। अपने जवाब में सीबीआई ने कुछ शर्तों के तहत वाजे की याचिका को अपनी स्वीकृति दे दी थी।

अदालत की मंजूरी के बाद सरकारी गवाह बनेगा वाजे 

विशेष न्यायाधीश डी पी शिंगडे ने बुधवार को वाजे की याचिका को स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश ने कहा कि आपका आवेदन को मंजूरी दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन। अदालत के आदेश के बाद वाजे अब मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश हो सकते हैं।

वाजे को पिछले साल मार्च में दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटकों से लदे एक वाहन और ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। वाजे फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। पिछले साल मार्च में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को महानगर में रेस्तरां और बार से हर माह 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया था। सीबीआई ने पिछले अप्रैल में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद देशमुख, वाजे और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राकांपा नेता देशमुख ने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

 



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