संसद के आगामी मानसून सत्र के लिए डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने वाला विधेयक सूचीबद्ध


हाइलाइट्स

संसद के मानसून सत्र के लिए डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने वाला विधेयक सूचीबद्ध
कानून लागू होने के 90 दिनों के भीतर डिजिटल समाचार प्रकाशकों को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा

नई दिल्ली. भारत सरकार प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण विधेयक, 2019 को विनियमित करने के लिए कानून लाने के लिए पूरी तरह तैयार है. जिसके दायरे में पहली बार डिजिटल समाचार मीडिया उद्योग भी शामिल होगा. इसके जरिए कैबिनेट ने डिजिटल न्यूज पोर्टल्स को अखबारों के बराबर लाने का प्रस्ताव किया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई की एक खबर के मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश और पारित किए जाने वाले विधेयकों की एक सूची जारी की है. उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रेस रजिस्ट्रेशन पीरियाडिकल्स बिल, 2022 (The Press Registration Periodicals Bill, 2022) है. इस विधेयक के माध्यम से सरकार प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 को बदलने का प्रयास कर रही है, जो भारत में समाचार पत्रों और प्रिंटिंग प्रेस को कवर करता है.

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट जल्द ही इस विधेयक को मंजूरी दे सकती है. इस विधेयक के संबंध में विभिन्न हितधारकों के साथ पहले ही विस्तृत विचार-विमर्श किया जा चुका है. अभी तक समाचार पत्रों की तरह डिजिटल समाचार पोर्टलों को पंजीकृत करने की कोई प्रक्रिया नहीं है. लेकिन इस विधेयक में भारत में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के समकक्ष प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास अब डिजिटल समाचार पोर्टलों को पंजीकृत करने का प्रस्ताव है.

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इसका प्रावधान किया जा रहा है कि अब डिजिटल समाचार प्रकाशकों को कानून लागू होने के 90 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा. यह पहली बार है कि भारत में डिजिटल मीडिया के लिए कुछ विशेष नियम बनाए जाएंगे. अगर इस प्रेस रजिस्ट्रेशन पीरियाडिकल्स बिल, 2022 (The Press Registration Periodicals Bill, 2022) को मंजूरी मिल जाती है, तो डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाएगा. हाल के दिनों में डिजिटल मीडिया से जुड़े कुछ बड़े विवादों के उठने के बाद सरकार का ये कदम डिजिटल मीडिया को नियमों के दायरे में लाने की एक कोशिश मानी जा रही है.

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