नई दिल्ली. करदाता अपना सालाना रिटर्न दो साल तक अपडेट कर सकेंगे और अगर कोई गलती है तो उसमें बदलाव कर सकेंगे. इसके जरिये वे अपना बकाया टैक्स भी भर सकते हैं. इसके लिए सरकार जल्द New IT Return Portal जारी करेगा.
सहकारी समितियों पर भी टैक्स 15 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. इस पर सरचार्ज भी घटाकर 7.5 फीसदी कर दिया है.
विकलांग व्यक्ति के पैरेंट को बीमा पर मिलने वाले लंपसम को टैक्स से बाहर रखा गया है. इसमें एन्युटी भी शामिल है. यह 60 साल की उम्र तक लागू होगा.
इसके अलावा एनपीएस पर 14 फीसदी टैक्स छूट एम्प्लायर के भागीदारी पर मिलेगी, जो अभी तक 10 फीसदी है.
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स्टॉक और म्यूचुअल फंड निवेशकों को राहत
वित्तमंत्री ने स्टॉक और म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने पर मिलने वाले रिटर्न पर सरचार्ज को सीमित कर दिया है. अब निवेशकों को लांग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर 15 फीसदी से ज्यादा सरचार्ज नहीं चुकाना पड़ेगा. इससे रिटर्न का वास्तविक फायदा और बढ़ जाएगा.
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