नई दिल्ली. वित्तमत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) आज बजट (Budget 2022) पेश करेंगी. सभी की नजर इसी पर लगी है कि आखिर सीतारमण के पिटारे से क्या निकलता है. व्यक्तिगत इनकम टैक्स (Income Tax) देने वाले लोगों को उम्मीद है कि उनका आठ साल का इंतजार इस बार खत्म होगा और वित्तमंत्री आयकर टैक्स छूट (income tax exemption) की घोषणा बजट में होगी.
पिछली बार 2014 में आयकर छूट को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया था. तब वित्तमंत्री अरूण जेटली थे और बीजेपी की सरकार नई-नई ही आई थी. आयकरदाताओं को उम्मीद है कि बढ़ती महंगाई (inflation) और कोरोना की दुश्वारियों को देखते हुये, वित्तमंत्री इस बार आयकर छूट की सीमा को जरूर बढ़ायेंगी.
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मिल सकती है राहत
सोमवार पेश हुये आर्थिक सर्वे में देश की आर्थिक सेहत के ठीक होने का दावा सरकार ने किया है. मूल आयकर में छूट सीमा बढ़ाने का सीधा असर आम आदमी पर होता है. हर बार नौकरीपेशा और अन्य इनकम टैक्स पेयर की यही आशा होती है कि उनकी आय पर कम टैक्स लगे. जानकारों का कहना है कि इस बार सरकार आयकरदाताओं की यह उम्मीद पूरी कर सकती है.
इतनी मिल सकती है छूट
बजट (AAM Budget 2022) में वित्तमंत्री मूल आयकर छूट को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर सकती है. 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिये यह 3 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये की जा सकती है. शीर्ष आय स्लैब 15 लाख रुपये में भी संसोधन की पूरी संभावना है. वर्ष 2020 में नई टैक्स व्यवस्था पेश की गई थी. कम टैक्स दरों के बाद भी यह ज्यादा मशहूर नहीं हुई. इसमें टैक्स छूट और कटौती छोड़ने पर कम टैक्स चुकाना पड़ना है.
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नई टैक्स व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक 5 फीसदी टैक्स चुकाना होता है. पुरानी व्यवस्था में 5 से 7.5 लाख रुपये तक पर्सनल इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता है, जबकि नई टैक्स व्यवस्था में यह 10 फीसदी है. पुरानी टैक्स व्यवस्था में 7 लाख से 10 लाख रुपये तक 20 फीसदी टैक्स लगता है जबकि नई में यह दर 15 फीसदी है.
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