Budget 2022 : दो साल तक रिवाइज ITR भरने का सभी को मौका नहीं, जानें सरकार ने क्‍या रखी है शर्त


नई दिल्‍ली. वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने Budget 2022 में जब टैक्‍सपेयर्स को दो साल तक रिवाइज ITR भरने की छूट दी तो लगा सभी करदाताओं को इसका लाभ मिलेगा. हालांकि, ऐसा नहीं है और सरकार ने इसका लाभ उठाने के लिए कुछ शर्त लगा दी है.

वित्‍तमंत्री ने बजट में कहा था कि अगर किसी भी वजह से ITR में कोई गलती हो गई है अथवा टैक्‍स चुकाने में फेल हो गए हों तो करदाता अगले दो वित्‍तवर्ष तक रिवाइज income tax returns (ITR) भर सकते हैं. इसके तहत उन्‍हें टैक्‍स पर ब्‍याज के रूप में 25 से 50 फीसदी तक अतिरिक्‍त भुगतान करना होगा. इसका फायदा ऐसे व्‍यक्तिगत करदाताओं को मिलना था जो डेडलाइन मिस कर जाते हैं. हालांकि, रिवाइज ITR से जुड़ी 5 मुख्‍य शर्तों को भी जानना जरूरी है.

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इन हालात में नहीं भर सकते रिवाइज ITR
-अगर करदाता की इनकम लॉस में जा रही है तो वह रिवाइज ITR नहीं भर सकता है.
-टैक्‍स देनदारी पहले से कम होने पर भी यह सुविधा नहीं मिलेगी.
-किसी टैक्‍सपेयर का रिफंड रिवाइज ITR में बढ़ रहा है तो भी उसे यह सुविधा नहीं दी जाएगी.
-किसी करदाता के खिलाफ income tax विभाग ने स्‍क्रूटनी शुरू की हो तो उसे नई सुविधा से बाहर रखा जाएगा.
-income tax रेड या अन्‍य सर्च में अघोषित आय उजागर होने पर भी करदाता रिवाइज ITR नहीं भर सकेगा.

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करदाताओं की ये उम्‍मीदें भी रह गईं अधूरी 
टैक्‍सपेयर्स को महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम (WFH) की वजह से बढ़े खर्च पर टैक्‍स छूट मिलने की उम्‍मीद थी, लेकिन वित्‍तमंत्री ने इस पर भी पानी फेर दिया और नौकरीपेशा को उनकी हालत पर छोड़ दिया. इसके अलावा उम्‍मीद थी कि सरकार नए टैक्‍स स्‍लैब में होम लोन पर मिलने वाली टैक्‍स छूट को शामिल करेगी. होम लोन के ब्‍याज भुगतान पर अभी आयकर की धारा 24बी के तहत सालाना 2 लाख रुपये की और 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्‍स छूट दी जाती है.

Tags: Budget, FM Nirmala Sitharaman, Income tax, Personal finance

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