सार
दक्षिण गोवा जिला प्रशासन ने कहा है कि संस्थान परिसर में किसी भी व्यक्ति या परिवहन से जुड़े वाहन में सवार यात्रियों को बिना कोविड-19 लक्षणों की जांच के जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति दी जानी चाहिए, सभी व्यक्तियों को हर समय मास्क जरूर पहनना चाहिए।
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दक्षिण गोवा जिला प्रशासन ने गुरुवार को सभी एहतियाती कदम उठाने और लोगों को मास्क के साथ सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। वास्को के डिप्टी कलेक्टर दत्ताराज गौंस देसाई ने कहा कि जुआरीनगर में बिट्स पिलानी गोवा कैंपस में छात्रों का एक समूह कोरोना संक्रमित मिला है।
उन्होंने बिट्स पिलानी गोवा परिसर के रजिस्ट्रार को सभी छात्रों, शिक्षकों, शिक्षकों और प्रभावित व्यक्तियों के निकट संपर्क में आने वालों का आरटी-पीसीआर परीक्षण करने और कोरोनावायरस में निर्धारित हर एहतियाती उपाय करने का निर्देश दिया है।
आदेश में कहा है कि किसी भी व्यक्ति या परिवहन को बिना कोविड-19 लक्षणों की जांच के परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति दी जानी चाहिए, सभी व्यक्तियों को हर समय फेस मास्क पहनना चाहिए।
आदेश में कहा गया है कि दो व्यक्तियों के बीच दो मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखी जाएगी, अगले 15 दिनों के लिए कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए, परिसर में किसी भी तरह की सभा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और संक्रमित लोगों के भोजन, आहार आदि की आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए।
मुंबई में आज से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना नहीं
इधर, मुंबई में मास्क पहनना आज से अनिवार्य नहीं रहेगा। दरअसल, प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना नियमों में ढील दे दी गई है। इसके तहत बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने गुरुवार को कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर एक अप्रैल, 2022 से फेस मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, नागरिक निकाय ने लोगों से स्वेच्छा से मास्क का उपयोग करने की अपील की है। निकाय की ओर से कहा गया है कि चूंकि महामारी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, इसलिए लोगों को स्वेच्छा से मास्क पहनना चाहिए।