गुजरात: वर्चुअल सुनवाई के दौरान कोल्डड्रिंक पी रहा था पुलिसकर्मी, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुनाई ये अनोखी सजा


न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Tue, 15 Feb 2022 11:04 PM IST

सार

ऑनलाइन सुनवाई के दौरान कोल्ड ड्रिंक पी रहे एक पुलिस कर्मी को गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बार एसोसिएशन को कोल्ड ड्रिंक के 100 कैन बांटने का निर्देश दिया है। 

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गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मंगलवार को एक पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया कि वह बार एसोसिएशन को कोल्ड ड्रिंक के 100 कैन वितरित करे। मुख्य न्यायाधीश ने यह निर्देश पुलिसकर्मी को एक मामले की वर्चुअल सुनवाई के दौरान कोल्ड ड्रिंक जैसे एक पेय पदार्थ की चुस्कियां लेते हुए देखने के बाद दिया। 

एक मामले की वर्चुअल सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने देखा कि एक पुलिसकर्मी कोल्ड ड्रिंक जैसा कुछ पी रहा है। पुलिसकर्मी के इस व्यवहार पर फटकार लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने बार एसोसिएशन को 100 कोल्ड ड्रिंक कैन वितरित करने या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने इसी तरह एक अधिवक्ता को ऑनलाइन कार्यवाही के दौरान समोसा खाते हुए पकड़ा था। उन्होंने कहा कि हमने तब कहा था कि हमें आपके समोसा खाने से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इसे हमारे सामने नहीं खा सकते, क्योंकि फिर दूसरों की भी इच्छा होती है। 

विस्तार

गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मंगलवार को एक पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया कि वह बार एसोसिएशन को कोल्ड ड्रिंक के 100 कैन वितरित करे। मुख्य न्यायाधीश ने यह निर्देश पुलिसकर्मी को एक मामले की वर्चुअल सुनवाई के दौरान कोल्ड ड्रिंक जैसे एक पेय पदार्थ की चुस्कियां लेते हुए देखने के बाद दिया। 

एक मामले की वर्चुअल सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने देखा कि एक पुलिसकर्मी कोल्ड ड्रिंक जैसा कुछ पी रहा है। पुलिसकर्मी के इस व्यवहार पर फटकार लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने बार एसोसिएशन को 100 कोल्ड ड्रिंक कैन वितरित करने या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने इसी तरह एक अधिवक्ता को ऑनलाइन कार्यवाही के दौरान समोसा खाते हुए पकड़ा था। उन्होंने कहा कि हमने तब कहा था कि हमें आपके समोसा खाने से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इसे हमारे सामने नहीं खा सकते, क्योंकि फिर दूसरों की भी इच्छा होती है। 



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