ECI: अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए नहीं करना पड़ेगा 18 वर्ष के होने का इंतजार, ECI ने दी ये सुविधा


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भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा  की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 17 साल के युवा भी वोटर लिस्ट में लाख जोड़ने  के लिए आवेदन दे सकते हैं। उन्हें आवेदन देने के लिए 18 साल के होने का इंतजार नहीं करना पड़ना है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसे सभी युवा जो साल की पहली तारीख को 18 वर्ष के हो जाएंगे वे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकते हैं। 

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने सभी राज्यों के सीईओ, ईआरओ और एईआरओ को यह निर्देश दिया है कि वे यह सुविधा देने के लिए तकनीकी इंतजाम सुनिश्चत करने में जुट जाएं ताकि युवा 18 वर्ष की उम्र पूरा होने के पहले ही वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दें सकें। ऐस में अब भारत निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 18 वर्ष पूरा होने का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। 

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भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा  की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 17 साल के युवा भी वोटर लिस्ट में लाख जोड़ने  के लिए आवेदन दे सकते हैं। उन्हें आवेदन देने के लिए 18 साल के होने का इंतजार नहीं करना पड़ना है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसे सभी युवा जो साल की पहली तारीख को 18 वर्ष के हो जाएंगे वे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकते हैं। 

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने सभी राज्यों के सीईओ, ईआरओ और एईआरओ को यह निर्देश दिया है कि वे यह सुविधा देने के लिए तकनीकी इंतजाम सुनिश्चत करने में जुट जाएं ताकि युवा 18 वर्ष की उम्र पूरा होने के पहले ही वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दें सकें। ऐस में अब भारत निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 18 वर्ष पूरा होने का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। 



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