Electoral Bonds: आज से मिलने शुरू हो गए हैं चुनावी बॉन्ड, टैक्‍स बचाने में आते हैं काम, जानिए डिटेल


नई दिल्‍ली. भारतीय स्‍टेट बैंक की शाखाओं में इलेक्‍टोरल या चुनावी बॉन्‍ड (Electoral Bond) एक जुलाई, 2022 से मिलने शुरू हो गए हैं. इन्‍हें 10 जुलाई, 2022 तक खरीदा जा सकता है. इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड का इस्‍तेमाल राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जाता है. अगर आप भी किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहते हैं तो आप इन्‍हें खरीद सकते हैं. खास बात यह कि इस बॉन्‍ड का प्रयोग कर दिए गए चंदे पर टैक्‍स छूट भी मिलती है.

देश भर में भारतीय स्‍टेट बैंक की केवल 29 शाखाओं में ही इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड मिलते हैं. 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपेय और 1 करोड़ रुपये मूल्‍य के बॉन्‍ड कोई भी भारतीय व्‍यक्ति खरीद सकता है. इसका मतलब है कि आप हजार रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक बॉन्‍ड के जरिए किसी राजनीतिक दल को दे सकते हैं. साल में चार महीनों में 1 से 10 तारीख के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री होती है. ये महीने हैं-जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर.

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क्‍यों लागू किए गए इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड

राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड की व्यवस्था की गयी है. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड शुरू करने का ऐलान किया था. इलेक्‍टोरल बॉन्ड से मतलब एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है.

कौन खरीद सकता है इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड

भारत का कोई भी नागरिक, संस्था या कंपनी चुनावी चंदे के लिए इलेक्‍टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं. बॉन्ड के लिए बॉन्‍ड खरीदने वाले को अपनी सारी जानकारी (केवाईसी) बैंक को देनी होगी. चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम गोपनीय रखे जाते हैं और इन बॉन्‍ड्स पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है. बॉन्ड खरीदने वाले को उसका जिक्र अपनी बैलेंस शीट में भी करना होगा. बॉन्ड खरीदे जाने के 15 दिन तक मान्य होते हैं.

किसे दे सकते हैं ये बॉन्‍ड

इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेशन हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों के लिए दो शर्तें हैं. पहली, राजनीतिक दल सेक्शन 29A के रिप्रजेंटेजेंशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए. दूसरी, उसे लोकसभा और राज्यों के चुनाव में कुल डाले गए वोट्स का कम से कम 1 फीसदी मिला होना चाहिए.

कैश से नहीं खरीद सकते बॉन्‍ड

इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन लेने वाले राजनीतिक दल को बॉन्ड इश्यू होने की तारीख से 15 दिन के अंदर भुनाना होगा. इलेक्टोरल बॉन्ड की रकम उसी दिन राजनीतिक दल के बैंक खाते में डाल दी जाएगी, जिस दिन उसे बैंक में पेश किया जाएगा. इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए चेक का इस्तेमाल करना होगा.

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टैक्स में मिलेगी छूट

अगर आप भी इलेक्‍टोरल बॉन्ड में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा. आपको आयकर विभाग की धारा 80GGC/80GGB के तहत इनकम टैक्स (Income Tax) में छूट भी मिलती है. इसके अलावा, राजनीतिक दलों को Income Tax Act के Section 13A के तहत बॉन्ड के तौर पर मिले चंदे में छूट मिलेगी.

Tags: Business news, Electoral Bond, Income tax exemption, SBI Bank

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