गोवा में बिना परमिट एंट्री करने पर लगेगा 10 हजार रु. का जुर्माना, पढ़ें क्या है नियम?


नई दिल्ली. अगर आप गर्मियों की छुट्टी में गोवा घूमने का प्लान बना रहे हैं या किसी काम के लिए गोवा जा रहे हैं तो सतर्क हो जाइए. क्योंकि गोवा में बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर आपका 10 हजार रुपये का चालान कट सकता है. हाल ही में बेंगलुरू से गोवा की गईं 40 ज्यादा टैक्सियों पर स्पेशल परमिट नहीं होने पर प्रत्येक टैक्सी पर 10,262 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टैक्सी ड्राइवर स्पेशल परमिट इसलिए प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि बेंगलुरु में राज्य परिवहन प्राधिकरण और अन्य जिलों में आरटीओ छुट्टी की वजह से बंद थे. इसके अलावा, कर्नाटक परिवहन अधिकारियों के पास अभी भी ऑनलाइन परमिट भेजने की सुविधा नहीं है.

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क्या होता है स्पेशल परमिट?
कमर्शियल टूरिस्ट व्हीकल के लिए जरूरी इस परमिट की कीमत आमतौर पर ₹100 से ₹200 के बीच होती है और यह बेंगलुरु के शांतिनगर में आरटीओ कार्यालय और राज्य के अन्य हिस्सों में आरटीओ में खरीद के लिए उपलब्ध है. हालांकि, टैक्सी ड्राइवर चेक पोस्ट पर सीधे परमिट प्राप्त करने की उम्मीद में गोवा के लिए रवाना हो गए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि गोवा में प्रवेश देने के लिए चेकपॉइंट्स पर विशेष परमिट जारी करने की सुविधा इस साल अप्रैल में समाप्त हो गई.

गोवा ऑनलाइन जारी करता है स्पेशल परमिट
रिपोर्ट के अनुसार, परिवहन विभाग ने पहले ही राज्य के वाहनों को ऑनलाइन स्पेशल परमिट जारी करना शुरू कर दिया है, हालांकि चेक-पोस्ट पर कनेक्टिविटी अभी तक नहीं है. साथ ही विभाग के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि मामले का समाधान कर लिया जाएगा. वर्तमान में, कर्नाटक राज्य परिवहन प्राधिकरण बेंगलुरु में विशेष परमिट (गोवा में प्रवेश करने के लिए) और अन्य जिलों में आरटीओ जारी करने की प्रक्रिया में है.

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वैन के लिए 17 हजार है जुर्माना
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक पर्यटन फोरम के उपाध्यक्ष एम रवि कहते हैं कि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और केरल ऑनलाइन परमिट जारी कर रहे हैं, हालांकि, कर्नाटक ने अभी तक इसे नहीं अपनाया है. पर्यटक बसों के लिए ₹25,000 तक की टैक्सियों के लिए जुर्माना 10,662 रुपये है, जबकि वैन के लिए ₹17,000 जुर्माना राशि रखी गई है.

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