मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री की जमानत खारिज


मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री की जमानत खारिज

अनिल देशमुख ने तर्क दिया है कि वह डिफ़ॉल्ट रूप से जमानत के हकदार हैं (तकनीकी आधार पर)

मुंबई:

यहां की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित धन शोधन मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग की गई थी।

एनसीपी नेता अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।

अपने आवेदन में, पूर्व मंत्री ने तर्क दिया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के मामलों की विशेष अदालत ने उन्हें आगे की न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं लिया।

इसलिए, वह ‘डिफॉल्ट’ (तकनीकी आधार पर) से जमानत के हकदार थे, उन्होंने कहा।

ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोप पत्र निर्धारित समय के भीतर दायर किया गया था।

विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने राकांपा नेता की याचिका खारिज कर दी।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)

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