अगर आप टैक्‍स के दायरे में नहीं आते तो भी भरें ITR, आयकर रिटर्न दाखिल करने के हैं बहुत फायदे


नई दिल्‍ली. बहुत से लोगों की आमदनी टैक्‍स के दायरे में नहीं आती. इसलिए उन्‍हें लगता है कि उन्‍हें इनकम टैक्‍स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की कोई जरूरत नहीं है और अगर वो आईटीआर फाइल करेंगे भी तो उन्‍हें कोई लाभ नहीं होगा. हालांकि, उनका यह मानना कि आईटीआर दाखिल करने से कोई फायदा नहीं होता, सही नहीं है.

भले ही आपकी आय टैक्स भरने के दायरे में नहीं आती हो, फिर भी आपको आईटीआर जरूर दाखिल करनी चाहिए. ITR का फायदा लोन लेते वक्‍त और किसी देश का वीजा लेते समय तो मिलता ही है, साथ ही कई अन्‍य कामों में भी यह बहुत सहायक है. तो, चलिए जानते हैं आईटीआर दाखिल करने के फायदे-

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TDS रिफंड के लिए जरूरी

यदि आपकी आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, तो भी किसी वजह से TDS कट जाता है. ऐसे में आपको रिफंड तभी मिलेगा, जब आप आरटीआर दाखिल करेंगे. ITR दाखिल होने के बाद ही आयकर विभाग उसका आकलन करता है कि आप पर कर देयता बनती है या नहीं. अगर आपका रिफंड बन रहा है तो डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करके आपके बैंक अकाउंट में डाल देता है.

आसानी से मिलता है बैंक लोन

बैंक और अन्‍य ऋण देने वाली संस्‍थाएं ITR रिसिप्ट को सबसे विश्वसनीय आय प्रमाण मानते हैं. यदि आप आईटीआर दाखिल कर रहे हैं और भविष्‍य में जब आप कार, लोन या होम लोन सहित किसी भी तरह का ऋण लेते हैं तो आपको इसमें आईटीआर बहुत मदद करेगी और और आपको आसानी से ऋण मिलेगा.

वीजा मिलने में आसानी

बहुत से देश वीजा देते समय लोगों से उनके आय का प्रमाण मांगते हैं. आईटीआर की रसीदें आपकी आय का पुख्‍ता प्रमाण होती हैं. इससे उस देश के अ‍धिकारियों को, जहां आप जाना चाहते हैं, को आपकी आय का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है और आईटीआर रिसिप्‍ट यह सुनिश्चित करती हैं कि आप अपनी यात्रा होने वाले खर्च को वहन करने में सक्षम हैं.

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लॉस सेट ऑफ करने में मददगार

शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए भी ITR बहुत मददगार है. इनमें घाटा होने की स्थिति में घाटे को अगले साल कैरी फारवर्ड कर इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है. अगले साल कैपिटल गेन होने पर घाटे को फायदे से एडजस्ट कर दिया जाएगा और इससे आपको टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.

Tags: ITR, ITR filing, Personal finance

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