नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में रहने वालों को नगर निगम (MCD) ने बड़ा तोहफा दिया है. एमसीडी ने हाउस टैक्स पर मिलने वाली छूट की अवधि बढ़ा दी है, जो 30 जून को समाप्त हो गई थी.
एमसीडी अधिकारियों ने शुक्रवार देर रात बताया कि लोगों की सुविधा को देखते हुए टैक्स छूट की अवधि और 15 दिन बढ़ाई जा रही है. अब लोग वित्तवर्ष 2022-23 का प्रॉपर्टी टैक्स फाइल करने पर 15 फीसदी की छूट ले सकेंगे. पहले इसकी अंतिम अवधि 30 जून थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 जुलाई कर दिया गया है. इसका मतलब है कि 15 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स दाखिल करने वाले को 15 फीसदी की छूट दी जाएगी.
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दरअसल, एमसीडी ऐसे करदाताओं को प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 फीसदी की छूट देता है, जो चालू वित्तवर्ष के लिए इसका लमसम यानी एकमुश्त भुगतान करते हैं. एमसीडी ने ऐसे करदाताओं को राहत देने के लिए यह फैसला किया है, जो विभिन्न कारणों से 30 जून तक टैक्स फाइल करने में असमर्थ रहे थे. यह छूट वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को मिलने वाली छूट से अतिरिक्त होगी.
एमसीडी ने जारी किया आदेश
एमसीडी उपभोक्ताओं और टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. उनसे कहा गया है कि जो भी नागरिक अपना प्रॉपर्टी टैक्स तय किए गए नियमों के तहत 15 जुलाई तक दाखिल करते हैं, उन्हें 15 फीसदी की छूट जरूर दी जाए, ताकि किसी को कोई समस्या न आने पाए. अनुमान है कि इस फैसले से हजारों दिल्लीवासियों को फायदा मिलेगा. एमसीडी ने लोगों से भी अपील की है कि जितना जल्दी हो सके तय समय से पहले अपना टैक्स दाखिल कर दें.
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रात 8 बजे तक जमा होंगे टैक्स
एमसीडी के एमडी ने बताया कि उपभोक्ताओं की ओर बताई गई कई समस्याओं को सुलझा लिया गया है और लोगों की सहूलियत को देखते हुए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक डेस्क खोली रखी जा रही है. यानी उपभोक्ता दिन के 12 घंटे तक अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं. इतना ही नहीं शनिवार को भी डेस्क खोली जा रही है. यह सुविधा एमसीडी के सभी जोन में दी जाएगी.
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Tags: Business news in hindi, Delhi MCD, Income tax exemption, Property tax
FIRST PUBLISHED : July 02, 2022, 10:56 IST