हनुमान चालीसा विवाद : राणा दंपती की जमानत पर सुनवाई कल तक टली, पुलिस ने किया राहत देने का विरोध


न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Fri, 29 Apr 2022 11:44 AM IST

सार

सरकारी वकील प्रदीप घरात ने बताया कि सेसंश कोर्ट राणा दंपती की जमानत अर्जी पर 30 अप्रैल को दोपहर 2.45 बजे सुनवाई करेगी। 

सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा

सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा
– फोटो : ANI

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विस्तार

मुंबई में शिवसेना प्रमुख व महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के निज निवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में गिरफ्तार नवनीत व रवि राणा दंपती की जमानत पर आज सुनवाई टल गई। मुंबई की सेशंस कोर्ट अब कल उनकी अर्जी पर सुनवाई करेगी। 

सेसंश कोर्ट राणा दंपती की जमानत अर्जी पर 30 अप्रैल को दोपहर 2.45 बजे सुनवाई करेगी। सरकारी वकील प्रदीप घरात ने बताया कि मुंबई पुलिस ने पुलिस ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। इसमें सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा को जमानत नहीं देने का अनुरोध किया गया। पुलिस ने उनकी जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया है। 

राणा दंपती ने पिछले पिछले शनिवार यानी 23 अप्रैल को सीएम उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित निज निवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का एलान किया था। इसके बाद शिवसेना समर्थकों व उनके समर्थकों के बीच बवाल हुआ था। राणा दंपती ने मातोश्री नहीं जाने की घोषणा भी की, लेकिन इस बीच मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर शांति भंग करने, दो समुदायों में वैमनस्य फैलाने व राष्ट्रद्रोह की धाराएं लगाई गई हैं। 

हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार

निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर दायर करने की अर्जी खारिज कर दी थी। नवनीत राणा को सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा को लेकर फटकार लगाई गई। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन जीने वालों की जिम्मेदारी ज्यादा है। 

इसके बाद नवनीत राणा व उनके पति विधायक रवि राणा ने जमानत के लिए सत्र अदालत का रुख किया है। गिरफ्तारी के बाद राणा दंपती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। नवनीत राणा को भायखला महिला जेल में व रवि राणा को नवी मुंबई के तलोजा जेल में रखा गया है। 



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