Haryana: उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, पढ़ें- कैबिनेट के अन्य फैसले


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मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को अनेक अहम निर्णय लिए गए। उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा। कम से कम 300 राशन कार्ड पर उचित मूल्य की एक दुकान का लाइसेंस जारी किया जाएगा। प्रदेश सरकार दिव्यांग सैनिकों को 75 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगत पर 35 लाख रुपये सहायता राशि देगी। किफायती आवास योजनाओं में अब 50 प्रतिशत बिक्री योग्य क्षेत्र फ्रीज नहीं होगा।

मंत्रिमंडल ने हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश, 2022 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की एक दुकान के लाइसेंस के लिए एक गांव को एक ईकाई के रूप में माना जाएगा। गांव में 300 से कम राशन कार्ड होने पर भी दुकान का लाइसेंस मिलेगा। 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन बायोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण के बाद दिया जाएगा। नेशनल पोर्टेबिलिटी योजना के तहत लाभार्थी देश भर में अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकता है। राशन दुकान की सेवाएं ऑनलाइन होंगी।

सहायता राशि के लिए तीन श्रेणियां
मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) के दिव्यांग सैनिकों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने की संशोधित नीति, निर्देशों को घटनोत्तर स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने 21 अक्तृबर 2021 को यह घोषणा की थी। सेना, नौसेना और वायुसेना के युद्ध/क्षेत्र, आतंकवादी गतिविधियों और प्राकृतिक आपदाओं आदि में मारे गए, दिव्यांग कर्मियों को आर्थिक सहायता देने की दरों में वृद्धि की गई है। 75 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता पर पहले 15 लाख रुपये दिए जाते थे। 50 से 74 प्रतिशत दिव्यांगता तक 25 लाख रुपये और 25 से 49 प्रतिशत तक दिव्यांगता के मामले में 15 लाख रुपये अनुग्रह राशि मिलेगी। पहले यह 10 लाख और 5 लाख रुपये थी।

कॉलोनाइजर सामुदायिक भवन का सदस्यता शुल्क, फीस नहीं ले सकेंगे
मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने और किफायती आवास परियोजनाओं का लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए दीनदयाल जन आवास योजना में संशोधन किया है। अब अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी 2016 में 50 प्रतिशत बिक्री योग्य क्षेत्र फ्रीज करने का प्रावधान हटा दिया गया है। अब कॉलोनाइजर को निदेशक के पक्ष में आंतरिक विकास कार्य और बाह विकास शुल्क के लिए आवश्यक बैंक गारंटी के विरुद्ध 10 प्रतिशत बिक्री योग्य क्षेत्र को कवर करने वाले आवासीय भूखंडों को मोर्टगेज रखना होगा। 

परियोजना के पूरा होने में किसी भी संभावित चूक के विरुद्ध सुरक्षा के मामले में यह निर्णय लिया गया है। कॉलोनी निवासियों को सामुदायिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए डेवलपर को अपनी लागत पर आवश्यकता आधारित इकाइयों के निर्माण के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। कॉलोनाइजर सामुदायिक भवन का सदस्यता शुल्क, फीस नहीं ले सकेंगे। कॉलोनाइजर को फाइनल कंपलीशन सर्टिफिकेट प्रदान करने से पहले सामुदायिक सुविधाओं का व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है।

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को अनेक अहम निर्णय लिए गए। उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा। कम से कम 300 राशन कार्ड पर उचित मूल्य की एक दुकान का लाइसेंस जारी किया जाएगा। प्रदेश सरकार दिव्यांग सैनिकों को 75 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगत पर 35 लाख रुपये सहायता राशि देगी। किफायती आवास योजनाओं में अब 50 प्रतिशत बिक्री योग्य क्षेत्र फ्रीज नहीं होगा।

मंत्रिमंडल ने हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश, 2022 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की एक दुकान के लाइसेंस के लिए एक गांव को एक ईकाई के रूप में माना जाएगा। गांव में 300 से कम राशन कार्ड होने पर भी दुकान का लाइसेंस मिलेगा। 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन बायोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण के बाद दिया जाएगा। नेशनल पोर्टेबिलिटी योजना के तहत लाभार्थी देश भर में अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकता है। राशन दुकान की सेवाएं ऑनलाइन होंगी।

सहायता राशि के लिए तीन श्रेणियां

मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) के दिव्यांग सैनिकों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने की संशोधित नीति, निर्देशों को घटनोत्तर स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने 21 अक्तृबर 2021 को यह घोषणा की थी। सेना, नौसेना और वायुसेना के युद्ध/क्षेत्र, आतंकवादी गतिविधियों और प्राकृतिक आपदाओं आदि में मारे गए, दिव्यांग कर्मियों को आर्थिक सहायता देने की दरों में वृद्धि की गई है। 75 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता पर पहले 15 लाख रुपये दिए जाते थे। 50 से 74 प्रतिशत दिव्यांगता तक 25 लाख रुपये और 25 से 49 प्रतिशत तक दिव्यांगता के मामले में 15 लाख रुपये अनुग्रह राशि मिलेगी। पहले यह 10 लाख और 5 लाख रुपये थी।

कॉलोनाइजर सामुदायिक भवन का सदस्यता शुल्क, फीस नहीं ले सकेंगे

मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने और किफायती आवास परियोजनाओं का लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए दीनदयाल जन आवास योजना में संशोधन किया है। अब अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी 2016 में 50 प्रतिशत बिक्री योग्य क्षेत्र फ्रीज करने का प्रावधान हटा दिया गया है। अब कॉलोनाइजर को निदेशक के पक्ष में आंतरिक विकास कार्य और बाह विकास शुल्क के लिए आवश्यक बैंक गारंटी के विरुद्ध 10 प्रतिशत बिक्री योग्य क्षेत्र को कवर करने वाले आवासीय भूखंडों को मोर्टगेज रखना होगा। 

परियोजना के पूरा होने में किसी भी संभावित चूक के विरुद्ध सुरक्षा के मामले में यह निर्णय लिया गया है। कॉलोनी निवासियों को सामुदायिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए डेवलपर को अपनी लागत पर आवश्यकता आधारित इकाइयों के निर्माण के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। कॉलोनाइजर सामुदायिक भवन का सदस्यता शुल्क, फीस नहीं ले सकेंगे। कॉलोनाइजर को फाइनल कंपलीशन सर्टिफिकेट प्रदान करने से पहले सामुदायिक सुविधाओं का व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है।



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