किसी के साथ फ्लैट शेयर करने पर घर के किराए पर कैसे क्लेम करें टैक्स कटौती, जानें यहां


नई दिल्ली. क्या आप किराए पर रहते हैं और इसके भुगतान पर टैक्स छूट चाहते हैं? चिंता करने की जरूरत नहीं है. यह संभव है. आप घर के किराए पर भी टैक्स कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं. वहीं अगर आप किराए के घर को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो किराए पर टैक्स कटौती का क्लेम करना जटिल हो सकता है. क्लेम करते समय आपको इन बातों क रखना चाहिए ध्यान…

1. लीज एग्रीमेंट या फ्लैट के लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में आपका नाम होना बहुत जरूरी है. इसके बिना आपने जो किराया चुकाया है उस पर आप टैक्स कटौती का दावा नहीं कर पाएंगे. आयकर अधिनियम की धारा 80जीजी के तहत आप भुगतान किए गए घर के किराए पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.

2. जब आप एक फ्लैट शेयर कर रहे हैं, तो आप टैक्स कटौती का क्लेम उतना ही कर सकते हैं जितना आपने भुगतान किया है. बेंगलुरु के चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रकाश हेगड़े के मुताबिक, अगर एक ही जगह पर 3 4 लोग रहते हैं, तो आप उस पैसे के अनुपात में कटौती का दावा कर सकते हैं, जो आपने वास्तव में किराए के रूप में चुकाया है. मान लीजिए कुल किराया 30,000 रुपये है और आप 7,000 रुपये का भुगतान कर रहे हैं, तो आप केवल 7,000 रुपये प्रति माह मकान किराए में कटौती का दावा कर सकते हैं.

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3. यदि आप एक पीजी में रह रहे हैं और आपका किराया और खाने के लिए भुगतान एक हीमें बंडल किया गया है, तो आप किराए के लिए कटौती का दावा नहीं कर पाएंगे. यदि आपका सालाना भुगतान किया गया किराया ₹1 लाख से अधिक है, तो कटौती का दावा करने के लिए आपके पास मकान मालिक का स्थायी खाता संख्या (पैन) नंबर होना चाहिए.

4. यदि आपका मकान मालिक एनआरआई है, तो आपको सोर्स पर टैक्स काटना होगा. टैक्स काटने के लिए आपको टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर (TAN) के लिए आवेदन करना होगा और प्रत्येक महीने के अंत के 7 दिनों के भीतर सरकार के पास TDS जमा करना होगा. आपको त्रैमासिक टीडीएस रिटर्न भी दाखिल करना होगा और अपने मकान मालिक को टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना होगा. यह सब करने के लिए आपको मकान मालिक का पैन नंबर लेना होगा.

5. अगर आपके फ्लैट का कुल किराया ₹50,000 प्रति माह से अधिक है, तो आपको 5% की दर से टीडीएस काटना होगा, भले ही आपका मकान मालिक भारतीय निवासी हो. टैन प्राप्त करने, सरकारी खाते में काटे गए कर का भुगतान करने और टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की समान आवश्यकताएं यहां भी लागू होंगी.

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