जरूरी बात : तेल भराने जा रहे तो साथ रखें गाड़ी का ये डॉक्‍यूमेंट, दिल्‍ली सरकार का नया नियम


नई दिल्‍ली. आप दिल्‍ली स्थित किसी पेट्रोल पंप फ्यूल भराने जा रहे हैं, तो अपने साथ गाड़ी का पॉल्‍यूशन सर्टिफिकेट जरूर रखें. इसके बिना आपको पंप पर पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा और बैरंग वापस लौटना पड़ सकता है.

दिल्‍ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि हम जल्‍द पेट्रोल पंप पर तेल देने के लिए Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट को जरूरी बनाने जा रहे हैं. इसे लागू करने से पहले ड्राफ्ट पॉलिसी को जनता के सामने रखा जाएगा. उन्‍होंने कहा, यह हमारी सरकार की ओर से लाई जाने वाली बेहद जरूरी पॉलिसी है. दिल्‍ली सहित पूरा उत्‍तर भारत भीषण प्रदूषण से जूझ रहा है. इस नियम के जरिये हम प्रदेश की सभी गाडि़यों की प्रदूषण स्थिति पर नजर रख सकते हैं.

ये भी पढ़ें – नौकरीपेशा के लिए खुशखबरी! इस साल 10 फीसदी से ज्‍यादा बढ़ेगी सैलरी, जानें क्‍या कह रहीं कंपनियां

नहीं है PUC सर्टिफिकेट तो पंप पर ही बनेगा
पर्यावरण मंत्रालय की सलाहकार रीना गुप्‍ता का कहना है कि दिल्‍ली सरकार फ्यूल भराने और PUC सर्टिफिकेट को लिंक कर प्रदेश की जनता को स्‍वच्‍छ हवा देने के वादे पर आगे बढ़ रही है. अगर तेल भराने गए किसी व्‍यक्ति का PUC सर्टिफिकेट वैलिड नहीं पाया गया उसे पंप पर ही नया सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. अभी दिल्‍ली के 10 जोन में PUC सर्टिफिकेट जारी करने वाले कुल 966 सेंटर हैं.

ये भी पढ़ें – Budget 2022 : ओमिक्रॉन खा गया सरकार का ‘हलवा’, संक्रमण के डर से पहली बार टूटी परंपरा

लंबी लाइन से बचने के लिए तकनीक का सहारा 
पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, नई पॉलिसी लागू होने के बाद पेट्रोल पंप पर गाडि़यों की लंबी लाइनें लगने की आशंका है. इससे बचने के लिए हम तकनीक का सहारा लेंगे और vehicular technology को और इंप्रूव करेंगे. इसके अलावा फ्यूल की क्‍वालिटी बढ़ाने, ई-वाहन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करने और नई व पुरानी दोनों ही तरह की गाडि़यों के लिए धुआं छोड़ने (emission)
के नए नियम लागू किए जाएंगे.

Tags: Air pollution in Delhi, Petrol and diesel

image Source

Enable Notifications OK No thanks