जरूरी खबर: सरकार ने अप्रैल 2023 से वाहनों का फिटनेस परीक्षण किया अनिवार्य, ऑटोमैटिक स्टेशनों के जरिए होगी टेस्टिंग


सार

सरकार ने अगले साल अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (एटीएस) के जरिए वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य कर दी है। 

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सरकार ने अगले साल अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (एटीएस) के जरिए वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य कर दी है। 

एक आधिकारिक बयान में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा कि एटीएस के माध्यम से भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस टेस्टिंग एक अप्रैल, 2023 से अनिवार्य होगी।

जबकि, मध्यम माल वाहनों और मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के मामले में, इसे 1 जून 2024 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) मैकेनिकल इक्यूप्मेंट्स के जरिए वाहन की फिटनेस की जांच करने के लिए सभी जरूरी परीक्षणों को ऑटोमैटिक तरीके से करता है। 

बयान में कहा गया, “सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस के संबंध में 5 अप्रैल 2022 को एक अधिसूचना जारी की है।” 
पिछले साल, मंत्रालय ने कहा कि स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, राज्य सरकारों, कंपनियों, संघों और व्यक्तियों के निकायों जैसी संस्थाओं को व्यक्तिगत और परिवहन दोनों वाहनों की फिटनेस के परीक्षण के लिए एटीएस खोलने की अनुमति दी जा सकती है।

निजी वाहनों (गैर-परिवहन) के लिए फिटनेस परीक्षण पंजीकरण के नवीनीकरण के समय (15 वर्ष के बाद) किया जाता है।

अधिसूचना के अनुसार, आठ साल तक पुराने वाणिज्यिक वाहनों (परिवहन) के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण दो साल और आठ साल से पुराने वाणिज्यिक वाहनों (परिवहन) के लिए एक साल के लिए होगा।

विस्तार

सरकार ने अगले साल अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (एटीएस) के जरिए वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य कर दी है। 

एक आधिकारिक बयान में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा कि एटीएस के माध्यम से भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस टेस्टिंग एक अप्रैल, 2023 से अनिवार्य होगी।

जबकि, मध्यम माल वाहनों और मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के मामले में, इसे 1 जून 2024 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) मैकेनिकल इक्यूप्मेंट्स के जरिए वाहन की फिटनेस की जांच करने के लिए सभी जरूरी परीक्षणों को ऑटोमैटिक तरीके से करता है। 

बयान में कहा गया, “सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस के संबंध में 5 अप्रैल 2022 को एक अधिसूचना जारी की है।” 



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