सरकारी अधिसूचना जारी: बाइक पर बच्चे के लिए हेलमेट, 40 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार, जानें नए सड़क सुरक्षा नियम


ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 16 Feb 2022 07:32 PM IST

सार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को अधिसूचित किया है।

Motor BIke Riding with Family

Motor BIke Riding with Family
– फोटो : For Reference Only

ख़बर सुनें

विस्तार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को अधिसूचित किया है। नए यातायात नियम सवारों के लिए बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य बनाते हैं और साथ ही बाइक की रफ्तार को सिर्फ 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित करते हैं।

मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों में कहा गया है कि चार साल तक के बच्चे को पीछे की सीट पर ले जाने वाली मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होगी। ये नियम केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद लागू होंगे।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के जरिए सीएमवीआर, 1989 के नियम 138 में संशोधन किया है और चार साल से कम उम्र के बच्चों, सवारी करने या मोटर साइकिल पर ले जाने के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं।” ।

मंत्रालय ने कहा, “यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत अधिसूचित किया गया है, जो कहता है कि केंद्र सरकार, नियमों के अनुसार, सवारी कर रही है या मोटर साइकिल पर ले जा रहे चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय कर सकती है। इसके अलावा, यह एक सुरक्षा हार्नेस और क्रैश हेलमेट के इस्तेमाल को निर्दिष्ट करता है। यह ऐसी मोटर साइकिलों की रफ्तार को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित करता है।”

मंत्रालय ने कहा कि चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोटरसाइकिल के चालक से बच्चे को अटैच करने के लिए सुरक्षा कवच का इस्तेमाल किया जाएगा। सेफ्टी हार्नेस बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एक वेस्ट (बनियान) है, जो एडजस्ट किया जा सकेगा, बनियान से जुड़ी पट्टियों की एक जोड़ी शोल्डर लूप बनाएगी, जिसे ड्राइवर द्वारा पहना जाएगा। इस तरह, बच्चे का ऊपरी धड़ ड्राइवर से सुरक्षित रूप से जुड़ा होता है।

मंत्रालय ने कहा, “एक फीचर जिसके द्वारा यह हासिल किया जाता है, पट्टियों को बनियान के पीछे से जोड़कर और पट्टियों को बनियान के ऊपर से पार करा जाता है ताकि दो बड़े क्रॉसिंग-ओवर लूप बन जाएं जो यात्री के पैरों के बीच से गुजरते हैं और बच्चा दोपहिया वाहन की सीट पर बैठता है।”

 



Source link

Enable Notifications OK No thanks