Income Tax Return 2022: आयकर रिटर्न भरने के दौरान रखें इस बात का ध्यान, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान


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आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इसी महीने की 31 तारीख है। संभव है कि केंद्र सरकार आखिरी तारीख को बढ़ाने का फैसला ले पर फिलहाल इस बारे में सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। इसे देखते हुए अगर आप इस जरूरी काम को टालने का मन बना रहे हैं तो, हमारी सलाह है कि ऐसा कतई ना करें और 31 जुलाई से पहले अपना आयकर रिटर्न जरूर भर दें। 

रिटर्न भरने के दौरान इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत 

आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले ही हमें कुछ दस्तावेजों को सहेज कर रख लेना चाहिए। इन दस्तावेजों में पैन कार्ड, आधार कार्ड और फॉर्म 26AS अहम हैं। 

फॉर्म 26AS की पहले ही कर लें जांच 

अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले हमें यह सुनिश्चत कर लेना चाहिए कि इस फॉर्म में टीडीएस के नाम पर कटा हुआ पैसा शामिल है या नहीं। आपको बता दें कि फॉर्म 26AS में वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी आय से काटी गई कुल TDS की राशि का विवरण और उसे सरकार के खजाने में जमा करने की जानकारी होती है। कंपनी जो टीडीएस काटती है उसे आपके पैन नंबर के साथ सरकार के खजाने में जमा कराती है। फॉर्म 26AS में आपकी सैलरी के अलावा बैंक की तरफ से मिले ब्याज की रकम पर काटी गई TDS की भी जानकारी होती है। फॉर्म 26AS में आपकी ओर से जमा कराई गई एडवांस टैक्स की जानकारी भी हमें फॉर्म 26AS में मिल जाती है। 

TCS क्या है? इसकी जानकारी कहां मिलती है?

आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक अगर आप व्यक्ति दस लाख रुपये से अधिक की कोई गाड़ी खरीदते हैं तो डीलर के लिए आपकी इस खरीद पर TCS (Tax Collected at Source) काटना जरूरी होता है। आप गाड़ी की मूल्य के रूप में जो राशि चुकाते हैं उसका एक फीसदी TCS के रूप में काटा जाता है। इस कटौती के बाद आपकी गाड़ी का डीलर आपको फार्म 27D मुहैया कराता है, जिसमें काटी गई राशि का विवरण होता है। किसी वित्तीय वर्ष के दौरान आपने TCS के मद में कितनी राशि का भुगतान किया है इस बात की जानकारी भी आपको फॉर्म 26AS से ही मिलेगी।

फॉर्म 26AS में गड़बड़ी हो तो ऐसे करवाएं सुधार

कभी-कभी करदाता को जो टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता है वह फॉर्म 26AS में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाता है। ऐसे में रिटर्न दाखिल करते समय आपको परेशानी हो सकती है। इस स्थिति में टीडीएस सर्टिफिकेट में दी गई जानकारी में सुधार करवाना जरूरी होता है। रिवाइज्ड टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए आपको पहले यह देखना होता है कि गलती किस स्तर पर हुई है? अगर आपकी कंपनी या बैंक ने आपके पैन नंबर के साथ सरकार के खाते में टैक्स जमा करवाने में गलती की है तो आपको अपनी कंपनी या संबंधित बैंक से संपर्क कर उनसे इस गलती को सुधारने के लिए कहना होगा। आपकी कंपनी या बैंक जैसे ही सही जानकारी के साथ टीडीएस का रिटर्न फाइल करेगी आपके 26AS में सही जानकारी दिखने लगेगी। 

31 जुलाई का रखें ध्यान नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना 

आपको एक बार फिर बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। ऐसे में आपको इससे पहले सभी जरूरी दस्तावेजों (जैसा कि ऊपर बताया गया है) को एक जगह पर इकट्ठा कर अपना रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आयकर प्रावधानों के अनुसार आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।  

विस्तार

आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इसी महीने की 31 तारीख है। संभव है कि केंद्र सरकार आखिरी तारीख को बढ़ाने का फैसला ले पर फिलहाल इस बारे में सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। इसे देखते हुए अगर आप इस जरूरी काम को टालने का मन बना रहे हैं तो, हमारी सलाह है कि ऐसा कतई ना करें और 31 जुलाई से पहले अपना आयकर रिटर्न जरूर भर दें। 

रिटर्न भरने के दौरान इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत 

आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले ही हमें कुछ दस्तावेजों को सहेज कर रख लेना चाहिए। इन दस्तावेजों में पैन कार्ड, आधार कार्ड और फॉर्म 26AS अहम हैं। 

फॉर्म 26AS की पहले ही कर लें जांच 

अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले हमें यह सुनिश्चत कर लेना चाहिए कि इस फॉर्म में टीडीएस के नाम पर कटा हुआ पैसा शामिल है या नहीं। आपको बता दें कि फॉर्म 26AS में वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी आय से काटी गई कुल TDS की राशि का विवरण और उसे सरकार के खजाने में जमा करने की जानकारी होती है। कंपनी जो टीडीएस काटती है उसे आपके पैन नंबर के साथ सरकार के खजाने में जमा कराती है। फॉर्म 26AS में आपकी सैलरी के अलावा बैंक की तरफ से मिले ब्याज की रकम पर काटी गई TDS की भी जानकारी होती है। फॉर्म 26AS में आपकी ओर से जमा कराई गई एडवांस टैक्स की जानकारी भी हमें फॉर्म 26AS में मिल जाती है। 

TCS क्या है? इसकी जानकारी कहां मिलती है?

आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक अगर आप व्यक्ति दस लाख रुपये से अधिक की कोई गाड़ी खरीदते हैं तो डीलर के लिए आपकी इस खरीद पर TCS (Tax Collected at Source) काटना जरूरी होता है। आप गाड़ी की मूल्य के रूप में जो राशि चुकाते हैं उसका एक फीसदी TCS के रूप में काटा जाता है। इस कटौती के बाद आपकी गाड़ी का डीलर आपको फार्म 27D मुहैया कराता है, जिसमें काटी गई राशि का विवरण होता है। किसी वित्तीय वर्ष के दौरान आपने TCS के मद में कितनी राशि का भुगतान किया है इस बात की जानकारी भी आपको फॉर्म 26AS से ही मिलेगी।

फॉर्म 26AS में गड़बड़ी हो तो ऐसे करवाएं सुधार

कभी-कभी करदाता को जो टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता है वह फॉर्म 26AS में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाता है। ऐसे में रिटर्न दाखिल करते समय आपको परेशानी हो सकती है। इस स्थिति में टीडीएस सर्टिफिकेट में दी गई जानकारी में सुधार करवाना जरूरी होता है। रिवाइज्ड टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए आपको पहले यह देखना होता है कि गलती किस स्तर पर हुई है? अगर आपकी कंपनी या बैंक ने आपके पैन नंबर के साथ सरकार के खाते में टैक्स जमा करवाने में गलती की है तो आपको अपनी कंपनी या संबंधित बैंक से संपर्क कर उनसे इस गलती को सुधारने के लिए कहना होगा। आपकी कंपनी या बैंक जैसे ही सही जानकारी के साथ टीडीएस का रिटर्न फाइल करेगी आपके 26AS में सही जानकारी दिखने लगेगी। 

31 जुलाई का रखें ध्यान नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना 

आपको एक बार फिर बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। ऐसे में आपको इससे पहले सभी जरूरी दस्तावेजों (जैसा कि ऊपर बताया गया है) को एक जगह पर इकट्ठा कर अपना रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आयकर प्रावधानों के अनुसार आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।  



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