Income Tax Return AY 22-23: आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2022, जानें आईटीआर के लिए किस फाॅर्म का करें इस्तेमाल?


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वित्तीय वर्ष 2021-22 या कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return AY 22-23 ) दाखिल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2022 है। सरकार की ओर से एक दो मौकों पर इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इस बार रिटर्न दाखिल करने की तिथि को नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे में अगर, यदि नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं किया जाता है, तो आईटीआर दाखिल करने से पहले करदाताओं को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच का जुर्माना भरना पड़ सकता है।अगर आप जुर्माना भरने से बचना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले अपना आयकर रिटर्न जरूर भर लें। 

आयकर रिटर्न ऑनलाइन फाॅर्म भरकर दाखिल किया जाता है। अलग-अलग तरह के करदाताओं के लिए अलग-अलग फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन फर्म्स का निर्धारण सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की ओर से आयकरदाताओं के रिटर्न दाखिल करने के लिए जारी किया गया है।  

आइए जानते हैं किस तरह के करदाता को आयकर दाखिल करने के लिए कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए?

आईटीआर एक  (ITR 1)

किन्हें इस्तेमाल करना चाहिए?

ज्यादातर लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-1 फॉर्म को भरना होता है। निम्न मापदंडों के तहत आने वाले करदाताओं को आईटीआर-1 फॉर्म को भरकर अपना रिटर्न दाखिल करना होता है। 

  1. ऐसे सभी भारतीय नागरिक जिनकी एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होती है।

  2. ऐसे सभी लोग जिनकी आमदनी वेतन से होती है। 

  3. ऐसे सभी लोग जिन्हें एक घर की संपत्ति, पारिवारिक पेंशन, कृषि (5000 रुपये प्रति महीने) बचत खातों से ब्याज, जमा से ब्याज, इनकम टैक्स रिफंड, बढ़े हुए मुआवजा पर आय या जीवनसाथी से किसी भी तरह की आमदनी होती है उन्हें आईटीआर 1 फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है। 

इसके अलावे निम्नलिखित लोगों को आटीआर एक फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 

  1. एनआरआई 

  2. जिन्हें विदेशों से आय प्राप्त होती है। 

  3. जिनकी कृषि से आय 5000 रुपये प्रति महीने से अधिक है। 

  4. जिनकी कुल आय 50 लाख रुयये सालाना से अधिक है। 

  5. जिनके पास एक से अधिक घरों की संपत्ति से आय होती है। 

  6. जो किसी कंपनी में निदेशक होते हैं। 

  7. जिन्होंने गैर सूचीबढ़ इक्विटी शेयरों में निवेश किया हो। 

आपको बता दें कि AY2021-22 के लिए ITR 1 में सेक्शन 115BAC जोड़ा गया है। धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन करने वालों को नए आईटीआर फॉर्म में ‘हां’ का चयन करना चाहिए।  

 

आईटीआर दो (ITR 2)

किन्हें इस्तेमाल करना चाहिए?

आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर 2 फॉर्म का इस्तेमाल उन व्यक्तियों या एचयूएफ (Hindu Undivided Families) को करना चाहिए जिन्हें निम्नलिखित स्त्रोतों से आय की प्राप्ति होती है।  

  1. वेतन या पेंशन से उत्पन्न आय। 

  2. गृह संपत्ति से आय।

  3. 50 लाख रुपये से अधिक की आय 

  4. 5,000 रुपये से अधिक की कृषि आय।

  5. विदेश में उत्पन्न आय।

  6. जो लोग आईटीआर 1 फाइल करने के योग्य नहीं हैं।

  7. करदाता जिनके पास व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ से आय नहीं है।

  8. करदाता जिनके पास किसी साझेदारी फर्म से ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक के संदर्भ में व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ से आय नहीं है।

किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?
 

किसी भी तरह के पेशेवर को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर 2 फार्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 
 

आईटीआर तीन  (ITR 3)

किन्हें इस्तेमाल करना चाहिए?
इस फाॅर्म का इस्तेमाल ऐसे लोगों को या फर्म को करना चाहिए जो किसी व्यवसाय या पेशे से किसी तरह की आमदनी करती है। इनमें साझेदारी फर्म भी शामिल हैं। 

किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?

ऐसे सभी लोगों को आईटीआर 3 फाॅर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो किसी बिजनेस या पेशे के अलावे किसी और चीज से आमदनी प्राप्त करते हैं। 

आईटीआर चार  (ITR 4) SUGAM

किन्हें इस्तेमाल करना चाहिए?

  1. ऐसे सभी लोग और संस्था जिनकी आमदनी 50 लाख रुपये से सालाना से अधिक है।

  2. ऐसे सभी व्यवसायी या पेशेवर जिनकी आय का आकलन प्रकल्पित आधार पर किया जाता है। 

किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?

  1. ऐसे सभी व्यवसायी या पेशेवर जिनकी आय का आकलन प्रकल्पित आधार पर नहीं किया जाता है। 

आईटीआर पांच  (ITR 5)

 किन्हें इस्तेमाल करना चाहिए? 

सभी फर्म, एलएलपी, एओपी, बिजनेस ट्रस्ट और इंवेस्टमेंट फंड्स को आईटीआर फाइल करने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। 

किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?

  1. किसी व्यक्ति या इंडिवजुअल को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

  2. इसके  अलावे जिन्हें फॉर्म 7 दाखिल करने की जरूरत होती है उन्हें इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

आईटीआर छह  (ITR 6)

किन्हें इस्तेमाल करना चाहिए?

  1. ऐसी सभी कंपनियों को जिन्हें फार्म सात इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है उन्हें आईटीआर छह फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। 

किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?

ऐसी सभी कंपनियां जिन्हें आटीआर सात फॉर्म इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। 

आईटीआर सात (ITR 7)

किन्हें इस्तेमाल करना चाहिए?

 चैरिटेबल कंपनियां, रिलिजियस ट्रस्ट, राजनीतिक दल, रिसर्ज एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी और एक्ट में वर्णित उससे मिलते-जुलते संस्थान।

किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?

ऐसे सभी लोग या संस्थान जो दूसरे आईटीआर फार्म्स की कैटेगरी में आते हैं।

इसके अलावे आटीआर रिटर्न दाखिल करते समय अगर आपको फर्म्स का चयन करने में को संदेह महसूस हो तो आपको किसी पेशेवर की मदद लेकर फार्म का चयन और रिटर्न दाखिल करना चाहिए। 

विस्तार

वित्तीय वर्ष 2021-22 या कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return AY 22-23 ) दाखिल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2022 है। सरकार की ओर से एक दो मौकों पर इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इस बार रिटर्न दाखिल करने की तिथि को नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे में अगर, यदि नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं किया जाता है, तो आईटीआर दाखिल करने से पहले करदाताओं को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच का जुर्माना भरना पड़ सकता है।अगर आप जुर्माना भरने से बचना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले अपना आयकर रिटर्न जरूर भर लें। 

आयकर रिटर्न ऑनलाइन फाॅर्म भरकर दाखिल किया जाता है। अलग-अलग तरह के करदाताओं के लिए अलग-अलग फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन फर्म्स का निर्धारण सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की ओर से आयकरदाताओं के रिटर्न दाखिल करने के लिए जारी किया गया है।  

आइए जानते हैं किस तरह के करदाता को आयकर दाखिल करने के लिए कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए?

आईटीआर एक  (ITR 1)

किन्हें इस्तेमाल करना चाहिए?

ज्यादातर लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-1 फॉर्म को भरना होता है। निम्न मापदंडों के तहत आने वाले करदाताओं को आईटीआर-1 फॉर्म को भरकर अपना रिटर्न दाखिल करना होता है। 

  1. ऐसे सभी भारतीय नागरिक जिनकी एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होती है।

  2. ऐसे सभी लोग जिनकी आमदनी वेतन से होती है। 

  3. ऐसे सभी लोग जिन्हें एक घर की संपत्ति, पारिवारिक पेंशन, कृषि (5000 रुपये प्रति महीने) बचत खातों से ब्याज, जमा से ब्याज, इनकम टैक्स रिफंड, बढ़े हुए मुआवजा पर आय या जीवनसाथी से किसी भी तरह की आमदनी होती है उन्हें आईटीआर 1 फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है। 

इसके अलावे निम्नलिखित लोगों को आटीआर एक फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 

  1. एनआरआई 

  2. जिन्हें विदेशों से आय प्राप्त होती है। 

  3. जिनकी कृषि से आय 5000 रुपये प्रति महीने से अधिक है। 

  4. जिनकी कुल आय 50 लाख रुयये सालाना से अधिक है। 

  5. जिनके पास एक से अधिक घरों की संपत्ति से आय होती है। 

  6. जो किसी कंपनी में निदेशक होते हैं। 

  7. जिन्होंने गैर सूचीबढ़ इक्विटी शेयरों में निवेश किया हो। 

आपको बता दें कि AY2021-22 के लिए ITR 1 में सेक्शन 115BAC जोड़ा गया है। धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन करने वालों को नए आईटीआर फॉर्म में ‘हां’ का चयन करना चाहिए।  

 

आईटीआर दो (ITR 2)

किन्हें इस्तेमाल करना चाहिए?

आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर 2 फॉर्म का इस्तेमाल उन व्यक्तियों या एचयूएफ (Hindu Undivided Families) को करना चाहिए जिन्हें निम्नलिखित स्त्रोतों से आय की प्राप्ति होती है।  

  1. वेतन या पेंशन से उत्पन्न आय। 

  2. गृह संपत्ति से आय।

  3. 50 लाख रुपये से अधिक की आय 

  4. 5,000 रुपये से अधिक की कृषि आय।

  5. विदेश में उत्पन्न आय।

  6. जो लोग आईटीआर 1 फाइल करने के योग्य नहीं हैं।

  7. करदाता जिनके पास व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ से आय नहीं है।

  8. करदाता जिनके पास किसी साझेदारी फर्म से ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक के संदर्भ में व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ से आय नहीं है।

किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?

 

किसी भी तरह के पेशेवर को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर 2 फार्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 

 

आईटीआर तीन  (ITR 3)

किन्हें इस्तेमाल करना चाहिए?

इस फाॅर्म का इस्तेमाल ऐसे लोगों को या फर्म को करना चाहिए जो किसी व्यवसाय या पेशे से किसी तरह की आमदनी करती है। इनमें साझेदारी फर्म भी शामिल हैं। 

किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?

ऐसे सभी लोगों को आईटीआर 3 फाॅर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो किसी बिजनेस या पेशे के अलावे किसी और चीज से आमदनी प्राप्त करते हैं। 

आईटीआर चार  (ITR 4) SUGAM

किन्हें इस्तेमाल करना चाहिए?

  1. ऐसे सभी लोग और संस्था जिनकी आमदनी 50 लाख रुपये से सालाना से अधिक है।

  2. ऐसे सभी व्यवसायी या पेशेवर जिनकी आय का आकलन प्रकल्पित आधार पर किया जाता है। 

किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?

  1. ऐसे सभी व्यवसायी या पेशेवर जिनकी आय का आकलन प्रकल्पित आधार पर नहीं किया जाता है। 

आईटीआर पांच  (ITR 5)

 किन्हें इस्तेमाल करना चाहिए? 

सभी फर्म, एलएलपी, एओपी, बिजनेस ट्रस्ट और इंवेस्टमेंट फंड्स को आईटीआर फाइल करने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। 

किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?

  1. किसी व्यक्ति या इंडिवजुअल को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

  2. इसके  अलावे जिन्हें फॉर्म 7 दाखिल करने की जरूरत होती है उन्हें इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

आईटीआर छह  (ITR 6)

किन्हें इस्तेमाल करना चाहिए?

  1. ऐसी सभी कंपनियों को जिन्हें फार्म सात इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है उन्हें आईटीआर छह फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। 

किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?

ऐसी सभी कंपनियां जिन्हें आटीआर सात फॉर्म इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। 

आईटीआर सात (ITR 7)

किन्हें इस्तेमाल करना चाहिए?

 चैरिटेबल कंपनियां, रिलिजियस ट्रस्ट, राजनीतिक दल, रिसर्ज एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी और एक्ट में वर्णित उससे मिलते-जुलते संस्थान।

किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?

ऐसे सभी लोग या संस्थान जो दूसरे आईटीआर फार्म्स की कैटेगरी में आते हैं।

इसके अलावे आटीआर रिटर्न दाखिल करते समय अगर आपको फर्म्स का चयन करने में को संदेह महसूस हो तो आपको किसी पेशेवर की मदद लेकर फार्म का चयन और रिटर्न दाखिल करना चाहिए। 



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