ELSS : Income Tax बचाने के लिए ईएलएसएस में निवेश सबसे अच्छा विकल्प, जानें कितना बचा सकते हैं टैक्स


नई दिल्ली. नए वित्त वर्ष 2022-23 की शुरुआत हो चुकी है. इसके साथ ही टैक्स बचाने की माथापच्ची भी शुरू हो गई है. वैसे यह पूरे साल चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इस पर अभी से विचार करना फायदेमंद साबित हो सकता है. इससे आखिरी समय में टैक्स बचाने के लिए निवेश की जल्दबाजी से राहत मिल सकती है क्योंकि जल्दबाजी में गलतियां होने की आशंका रहती है.

टैक्सपेयर्स को निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 80सी (Section 80C) के तहत अधिकतम 1.50 लाख लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है. 80सी के तहत छूट पाने के लिए कई निवेश विकल्प हैं. इनमें पैसा लगाकर आप टैक्स बचा सकते हैं. लेकिन, इनमें सबसे बेहतर साथन है ईएलएसएस (ELSS) में निवेश करना. इस निवेश विकल्प की तेजी से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है.

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इसलिए हो रहा लोकप्रिय

ईएलएसएस के लोकप्रिय होने की कई वजहें हैं. यह एक ऐसा म्यूचुअल फंड निवेश है, जिसमें निवेश करने पर टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा, 80सी के मौजूदा विकल्पों में इसलिए इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है क्योंकि इसमें छोटा यानी तीन साल का लॉक इन पीरियड होता है. इसका मतलब है कि आप तीन साल बाद बिना किसी शुल्क के आप अपने पैसे निकाल सकते हैं. अन्य विकल्पों में लॉक इन पीरियड मिनिमम पांच साल होता है, जबकि पीपीएफ में यह अवधि 15 साल होती है.

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अधिक रिटर्न की गुंजाइश

ईएलएसएस में निवेश किए गए रकम पर अधिक रिटर्न मिलने की संभावना रहती है क्योंकि पेशेवर तरीके से इसे मैनेज किया जाता है. फंड मैनेजर आपके पैसे को उन्हीं योजनाओं में लगाते हैं, जिसमें ज्यादा रिटर्न मिलने की गुंजाइश रहती है.

कर सकते हैं 46800 रुपये की बचत

ईएलएसएस में निवेश के जरिये आप एक साल में अधिकतम 46800 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं. 80सी की अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपये से भी ज्यादा ईएलएसएस में निवेश कर सकते हैं, लेकिन लाभ आपको सिर्फ 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर ही मिलेगा. इसके अलावा, इस निवेश पर कैपिटल गेन्स टैक्स का भी भुगतान करना होता है. एक लाख रुपये से अधिक के कैपिटल गेन्स टैक्स पर 10 फीसदी ब्याज का भुगतान करना पड़ता है.

अब तक 12 फीसदी से ज्यादा रिटर्न

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 10 साल से अधिक अवधि के ईएलएसएस में अब तक 12 फीसदी से ज्यादा रिटर्न मिला है. इसके मुकाबले पीपीएफ ने 8 फीसदी तक मुनाफा दिया है.

Tags: Income tax, Investment, Personal finance, Saving

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