Tax Benefits : 80C की लिमिट पूरा होने के बाद भी ले सकते हैं एक लाख तक की छूट, जानें क्या है तरीका


नई दिल्ली. चालू वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में डेढ़ महीने समय बचा है. अगर अब तक आपने टैक्स बचाने के सारे तरीके नहीं अपनाए हैं तो बेहतर होगा कि जल्द-से-जल्द यह काम निपटा लें. अगर आपने टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की अधिकतम लिमिट का पूरा इस्तेमाल कर लिया है तो सेक्शन 80D के तहत भी टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं.

इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्लान (Health Insurance Plan) के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर अतिरिक्त टैक्स बेनेफिट मिलता है. इस सेक्शन के प्रावधानों के जरिये आप अपने और माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर एक लाख रुपये तक के टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.

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लिमिट खत्म होने के बाद भी एक मौका
बीमा एवं निवेश सलाहकार मनोज स्वीटी जैन का कहना है कि अगर आपने 80C की पूरी लिमिट का इस्तेमाल कर लिया है तो भी आपके एक लाख रुपये तक की टैक्स बचत का मौका रहता है. वह बताती हैं कि 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है. 60 साल या इससे अधिक की उम्र के लोगों के लिए लिमिट 50,000 रुपये है.

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समझें बचत का गणित
उनका कहना है कि अगर टैक्सपेयर की उम्र 60 साल से कम है एवं वह अपने और अपने 60 वर्ष से अधिक की उम्र के माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है तो प्रीमियम पर 75,000 रुपये तक की बचत कर सकता है. अगर टैक्सपेयर्स की उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो वह खुद व अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर एक लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकता है.

सिर्फ टैक्स बचत के लिए न खरीदें पॉलिसी
सेक्शन 80D के तहत इंडिविजुअल पॉलिसी या मेडिक्लेम, फैमिली फ्लोटर प्लान, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस प्लान के हेल्थ राइडर्स और हेल्थ इंश्योरेंस के अन्य वेरिएंट्स जैसे हेल्थ कवर प्लान पर टैक्स बचत का लाभ ले सकते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ टैक्स बेनेफिट के चलते ही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं खरीदना चाहिए बल्कि इन पॉलिसी का फायदा इससे भी बड़ा है.

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पूरे परिवार के लिए जरूर लें हेल्थ पॉलिसी
विशेषज्ञों का कहना है कि स्वास्थ्य पर खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है. अस्पताल में भर्ती होना बहुत महंगा साबित हो सकता है. ऐसे में जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिये इसके लिए पर्याप्त कवर लिया जाए. इससे ऐसे नाजुक मौकों पर आपके बचाए गए पैसे खत्म नहीं होंगे. कर्ज नहीं लेना पड़ेगा. ऐसे अपने पूरे परिवार के लिए पर्याप्त हेल्थ कवरेज जरूर लें.

Tags: Health Insurance, Income tax, Personal finance, Taxpayer

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