हाइलाइट्स
आज है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का अंतिम दिन
तकनीकी दिक्कतों के चलते लोग नहीं भर पा रहे इनकम टैक्स रिटर्न
लोग आईटीआर भरने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं
नई दिल्ली. वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का आज आखिरी दिन है. आईटीआर दाखिल करने के लिए टैक्सपेयर्स के पास अब से कुछ ही घंटे बचे हुए हैं. समयसीमा के भीतर आईटीआर नहीं फाइल करने पर जुर्माना देना होगा. हालांकि परेशानी यह है कि आईटीआर फाइल करने के आखिरी दिन कई लोग तकनीकी दिक्कतों के चलते आईटीआर फाइल नहीं कर पा रहे हैं.
इनकम टैक्स की वेबसाइट पर यूजर्स को आ रही इस तरह की एरर
1. वैलडैशन फेल हो रहे हैं. जिप कोड (Zip Code) मांगे जा रहे हैं.
2. जिप कोड विवरण में पिन कोड से अलग दिख रहा है. हालांकि ऑनलाइन फॉर्म में विवरण दर्ज करते समय यह कोई फील्ड नहीं है
3. प्रीव्यू भी जिप कोड और पिन कोड को एक ही फील्ड के रूप में दिखा रहा है लेकिन यूजर्स आगे बढ़ने में असमर्थ हैं.
ये एरर उन मामलों में आ रहे हैं जहां यूजर्स को प्रॉपर्टी की बिक्री से कैपिटल गेन हो रहा है.
सोशल मीडिया पर आखिरी तारीख को बढ़ाने की कवायद तेज
सोशल मीडिया के जरिए भी लोग आईटीआर भरने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. इसके पीछे वे आईटीआर फाइल करने में आ रहीं तकनीकी दिक्कतों का हवाला दे रहे हैं. बीते दिनों ट्विटर पर कई हैशटैग ट्रेंड हुए और आज भी हो रहे हैं.
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया FAQ
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (Frequently Asked Questions) का एक सेट जारी किया है. इसमें उन 10 प्रमुख सवालों के जवाब दिए गए हैं जो टैक्सपेयर्स ने आईटीआर भरने के दौरान पूछे थे.
कॉरपोरेट और कारोबारियों को 31 अक्टूबर तक भरना होता है रिटर्न
आईटी रिटर्न भरने की तारीख टैक्सपेयर्स की श्रेणी के अनुसार भिन्न होती है. वेतनभोगी लोगों को आईटीआर 31 जुलाई तक भरना होता है जबकि कॉरपोरेट और कारोबारियों को 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरना होता है.
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Tags: Income tax, Income tax department, Income tax return, ITR, ITR filing
FIRST PUBLISHED : July 31, 2022, 19:39 IST