क्या है मामला?
याचिकाकर्ता के अनुसार, यह मानदंड शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। दायर याचिका में कहा गया है कि 2021-22 में, बच्चे को यूकेजी या केजी2 में एडमिशन किया गया था। लेकिन, केवीएस ने प्रवेश प्रक्रिया से ठीक चार दिन पहले अचानक, पोर्टल kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इससे, उन्हें शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में केवीएस में कक्षा 1 के लिए अयोग्य बना दिया गया है।
केवीएस अधिकारियों ने दिया ये जवाब
27 फरवरी, 2022 को केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को एक कानूनी नोटिस भेजा गया था। इसके जवाब में, केवीएस के अधिकारियों ने कहा कि ‘नई शिक्षा नीति 2020 के कारण न्यूनतम आयु मानदंड को बदलना पड़ा। प्राथमिक स्कूली शिक्षा के तीन साल जोड़े गए हैं, इसलिए कक्षा 1 के लिए आयु को बदलकर 6 वर्ष कर दिया गया है।’ बता दें कि एनईपी 2020 को ’10+2′ प्रणाली में बदलकर ‘5+3+3+4’ शिक्षा प्रणाली कर दिया गया है। एक बच्चे की शिक्षा के पहले पांच वर्षों में, उन्हें तीन साल की आंगनवाड़ी या केजी कक्षाएं और फिर कक्षा 1 और कक्षा 2 पूरी करनी होगी। इस परिवर्तन के कारण, उम्र की आवश्यकता बदल गई थी।
25 मार्च को आएगी पहली लिस्ट
केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुताबिक एडमिशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए बच्चों की पहली लिस्ट 25 मार्च को जारी की जाएगी और अगर सीटें खाली रहती हैं, तो दूसरी और तीसरी लिस्ट 1 और 8 अप्रैल को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
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