News Rules: अगर आप भी बैंक में करते हैं मोटी रकम जमा तो जान लें नए नियम, अब इन दो डॉक्‍यूमेंट्स के बिना नहीं होगा कैश डिपॉजिट


हाइलाइट्स

काले धन पर लगाम लगाने और टैक्‍स के दायरे में ज्‍यादा लोगों को लाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं.
दो लाख रुपये से ज्‍यादा नकद लेनदेन करने पर देश में पाबंदी लगा दी गई है.
निर्धारित सीमा से ज्‍यादा नकद लेनदेन करने पर भारी जुर्माना लग सकता है.

नई दिल्‍ली. अवैध और बेहिसाब नकद लेनदेन (Cash Transaction) पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं. सरकार ने नकद निकासी की सीमा में संशोधन तो किया ही है और साथ ही एक या एक से अधिक बैंकों में एक वित्त वर्ष में बड़ी मात्रा में कैश जमा कराने के लिए पैन (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhar Card) को अनिवार्य कर दिया है. इसका मतलब यह है कि अब आपको बड़ी रकम जमा कराते वक्‍त पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना ही होगा. यही नहीं निर्धारित सीमा से ज्‍यादा नकद भुगतान करने या नकदी प्राप्‍त करने पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.

नए नियमों के तहत अब बैंकों में 20 लाख रुपये से ज्‍यादा की रकम जमा करने या निकालने के लिए पैन या आधार देना अनिवार्य कर दिया है. 10, मई 2022 को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इन नियमों को लागू कर दिया था. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2022, के तहत नए नियम बनाए हैं. इन नए नियमों के लागू होने के बाद अब अगर कोई व्‍यक्ति किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में एक या एक से अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में कुल 20 लाख रुपये या उससे अधिक राशि जमा कराता हे तो उसके लिए पैन और आधार कार्ड देना अनिवार्य हो गया है.

ये भी पढ़ें-  RBI ने दिए जमा पर ब्‍याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत, आपकी एफडी पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न

जिनके पास नहीं है PAN, उनका क्‍या होगा?

जिन लोगों के पास पास पैन नहीं है, उन्हें एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक या वित्तीय वर्ष में 20 लाख से अधिक के किसी भी ट्रांजेक्शन के कम से कम सात दिन पहले पैन के लिए आवेदन करना होगा. इसी तरह अगर कोई व्‍यक्ति किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर एक या एक से अधिक खातों में से एक वित्तीय वर्ष में कुल 20 लाख रुपये या उससे अधिक राशि निकलवाता है तो उसे पैन या आधार कार्ड देना होगा.

ये भी पढ़ें-  Income Tax बचाने के हैं कई तरीके, जानिए कहां और कैसे निवेश कर आप पा सकते हैं टैक्‍स छूट

इन बातों का रखें ध्‍यान

  • आयकर कानून किसी भी कारण से ​​2 लाख रुपये से अधिक के कैश ट्रांजेक्शन पर रोक लगाते हैं. इसलिए ज्‍यादा कैश ट्रांजेक्‍शन से बचें, वर्ना आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.
  • सरकार 2 लाख रुपये से अधिक की कैश स्वीकार करने से रोकती है. इसलिए, एक ही दिन में, आप अपने करीबी रिश्तेदारों से भी 2 लाख रुपये से ज्यादा नकदी नहीं ले सकते.
  • एक बार में एक दानदाता से 2 लाख रुपये से ज्‍यादा नकदी उपहार के रूप में नहीं ली जा सकती. अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे प्राप्त राशि के बराबर जुर्माना हो सकता है.
  • हेल्थ इंश्योरेंस के लिए नकद भुगतान न करें. यदि टैक्सपेयर्स इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान नकदी में करता है तो वह धारा 80डी कटौती पात्र नहीं होगा.
  • एक संपत्ति लेनदेन में, अधिकतम नकद की अनुमति भी 20,000 रुपये है. यदि कोई विक्रेता एडवांस है तो अधिकतम सीमा दो लाख रुपये ही है.

Tags: Bank news, Banking, CBDT, Personal finance

image Source

Enable Notifications OK No thanks