नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी(Congress Party) को शहरी एवं आवास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संपदा निदेशालय ने दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस (Congress Party get notice) दिया है. निदेशालय द्वारा पार्टी की तरफ से अवैध कब्जे (eviction notice over bungalow) के खिलाफ यह आदेश जारी किया गया है. मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक यह बंगाल कांग्रेस पार्टी को आवंटित हुआ था लेकिन मौजूदा समय में इस बंगले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के सचिव रह रहे हैं.
कांग्रेस पार्टी को बंगाल खाली करने का नोटिस डीओई द्वारा 25 मार्च को भेजा गया था. नोटिस में कहा गया कि इस बंगले को खाली करने का निर्देश दिया जाता है. पत्र संख्या 7/259/94 द्वारा 26/06/2013 को आवंटन रद्द होने के बाद भी इस परिसर में कब्जा करना जारी रखे हुए हैं.
कांग्रेस को जारी नोटिस में सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 की धारा 3बी की उप-धारा (1) के तहत तीन दिनों के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, ये जानने के लिए आखिर बंगले से बेदखली का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए.
आपको बता दें कि जिस बंगले में अवैध कब्जे को लेकर कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी हुआ है उसका कुल बकाया राशि 3.08 करोड़ रुपये हो गया. बंगले में फिलहाल इस समय सोनिया गांधी के सचिव विन्सेट जॉर्ज कब्जा जमाए हुए हैं. रिपोर्ट के अनुसार इस बंगले का पिछली बार किराया अगस्त 2013 में भुगतान किया गया था.
बता दें कि इससे पहले फरवरी महीने में केंद्र सरकार की तरफ से कांग्रेस पार्टी को एक नोटिस भेजा गया था जिसमें पार्टी को कांग्रेस कार्यालय, सोनिया गांधी के आधिकारि निवास और उनके सचिव द्वारा कब्जे में लिए गए बंगले के बकाया किराया का भुगतान करने की बात कही गई थी.
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