पाकिस्तान में अब आगे क्या?: इमरान पर चलेगा देशद्रोह का केस, दोषी हुए तो हो सकती है सजा-ए-मौत


वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: हिमांशु मिश्रा
Updated Fri, 08 Apr 2022 04:54 PM IST

सार

पाकिस्तान का सियासी संकट जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, संसद के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के संसद भंग करने और अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के फैसले को गलत ठहराया है। संसद बहाल करते हुए कोर्ट ने नौ अप्रैल को इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने को कहा है। 

इमरान खान

इमरान खान
– फोटो : अमर उजाला

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विस्तार

पाकिस्तान की सियासत के लिए नौ अप्रैल का दिन बहुत अहम होने वाला है।  ये भी तय है कि इमरान खान सदन का विश्वास खो चुके हैं। मौजूदा स्थिति में इमरान के लिए   अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग में जीतना नामुमकिन दिख रहा है। विपक्ष की सरकार बनती है तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इमरान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। संसद भंग करवाने और अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करवाने की साजिश में इमरान को कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। 

कौन से नियम का हलावा देकर अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया गया? 

तीन अप्रैल को इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। इसी दिन प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। चौधरी ने डिप्टी स्पीकर के सामने पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला दिया। इसमें दो क्लॉज हैं। इसके अनुसार – 

  1. ‘राज्य के प्रति वफादारी प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है।’  
  2. ‘संविधान और कानून का पालन करना हर नागरिक का दायित्व है। फिर वह पाकिस्तान के भीतर हो या बाहर।’  इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव को देश के खिलाफ विदेशी साजिश बताकर डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया। 



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