NSE Scam: चित्रा रामकृष्ण को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी पर अदालत ने CBI से मांगा जवाब


नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई (NSE) की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramkrishna) की जमानत अर्जी पर सीबीआई (CBI) से दो हफ्तों के भीतर पक्ष रखने को कहा है. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने एनएसई को-लोकेशन (NSE Co-location) मामले में गिरफ्तार की गईं चित्रा की तरफ से लगाई गई जमानत अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह 8 अप्रैल तक इस पर अपना पक्ष रखे.

शुक्रवार को दायर की गई इस अर्जी में दावा किया गया है कि अब मामले की पूछताछ के लिए चित्रा की जरूरत नहीं रह गई है लिहाजा उन्हें हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा.

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CBI कोर्ट ने खारिज कर चुकी है आनंद सुब्रमण्यन की जमानत याचिका

सीबीआई ने चित्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद को-लोकेशन मामले में चित्रा को गिरफ्तार किया है. इसके पहले चित्रा से सीबीआई ने कड़ी पूछताछ की थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी उनके परिसरों पर छापे मारे थे. इस मामले में चित्रा के कार्यकाल में ही एनएसई के समूह परिचालन अधिकारी रहे आनंद सुब्रमण्यन की जमानत अर्जी को गुरुवार को खारिज कर दिया था.

ब्रोकरेज फर्मों को एनएसई परिसर के भीतर सर्वर रखने की छूट देने वाली को-लोकेशन व्यवस्था के दुरुपयोग की जांच की जा रही है. इस मामले में मई 2018 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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साल 2013 में एनएसई चीफ बनी थीं चित्रा

गौरतलब है कि चित्रा पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1985 में आईडीबीआई बैंक से की थी. उन्होंने कुछ समय के लिए सेबी में भी काम किया था. साल 1991 में एनएसई की स्थापना से ही वह मुख्य भूमिका में थीं. एनएसई के पहले सीईओ आरएच पाटिल की अगुआई में चित्रा उन 5 लोगों में शामिल थीं जिन्हें ‘हर्षद मेहता घोटाला’ के बाद एक पारदर्शी स्टॉक एक्सचेंज बनाने के लिए चुना गया था. साल 2013 में रवि नारायण का कार्यकाल समाप्त होने के बाद चित्रा को 5 साल के लिए एनएसई का चीफ बनाया गया था.

Tags: CBI, NSE, SEBI

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